खाद्य सुरक्षा का मतलब उन लोगों को उचित खाद्य आपूर्ति करना है जो मूल पोषण से वंचित हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख चिंता रही है संयुक्त राष्ट्र-भारत के मुताबिक भारत में लगभग 19.5 करोड़ कुपोषित लोग हैं, जो कि वैश्विक भुखमरी का एक चौथाई हिस्सा है। भारत में लगभग 43% बच्चे लंबे समय तक कुपोषित हैं।
कानून
देश के प्रत्येक नागरिक को भोजन का अधिकार प्रदान करने के लिए, भारत की संसद ने 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 नामक एक कानून पारित किया। इसे खाद्य अधिकार कानून भी कहा जाता है, इस अधिनियम के तहत भारत की 1.2 अरब कि आबादी के लगभग दो तिहाई लोगों को कम दाम पर अनाज प्रदान करने का प्रावधान है। यह कानून 12 सितंबर 2013 को पारित हुआ।
केंद्रीय योजनाएँ
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 (एनएफएसए 2013) भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कानूनी पात्रता में परिवर्तित हो जाता है। इसमें मध्यान्ह भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल है। 2017-18 में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत खाद्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए 1500 अरब (सरकार के कुल व्यय का 7.6%) आवंटित किया गया है।
एनएफएसए 2013 में मातृत्व अधिकार का भी प्रावधान है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की कुछ श्रेणियां दैनिक मुक्त अनाज के लिए पात्र हैं।
राज्य योजनाएँ
तमिलनाडु सरकार ने अम्मा उनावगम (माता का भोजनालय) शुरू किया है, जिसे सामान्यतः अम्मा कैंटीन कहा जाता है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 पारित किया। राज्य विधानसभा द्वारा यह अधिनियम 21 दिसंबर, 2012 को निर्विरोध पारित किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके "राज्य के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन और पर्याप्त पोषण की अन्य आवश्यकताऐ हर समय, कम कीमत पर, उपलब्ध हों।