बुधवार, 4 अगस्त 2021

मुंबई समेत 11 गन्ना उत्पादक राज्यों से जवाब मांगा

अकांशु उपाध्याय                
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गन्ना उत्पादक किसानों के बकाये के भुगतान को लेकर एक पूर्व सांसद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र समेत 11 गन्ना उत्पादक राज्यों से जवाब मांगा। जनहित याचिका में चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति के 14 दिन के भीतर किसानों को बकाये का भुगतान करने के लिए एक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया गया है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यानमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने महाराष्ट्र के पूर्व लोकसभा सांसद राजू अन्ना शेट्टी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर की दलीलों पर गौर किया। 
वकील ने कहा कि गन्ना आपूर्तिकर्ताओं को देश भर में आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर उनके बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए, जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश में भी यह बात कही गयी है। पीठ ने ग्रोवर की दलीलें सुनने के बाद कहा, “नोटिस जारी करें। इसे तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।” ग्रोवर ने उन राज्यों की ओर ध्यान दिलाया जो किसानों को भुगतान करने में बुरी तरह चूक करते रहे हैं।
वरिष्ठ वकील ने आरोप लगाया कि चीनी मिलें धन का दूसरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। वे किसानों को भुगतान नहीं कर रही हैं और इसलिए किसानों के बकाया की वसूली के लिए उनका चीनी का भंडार जब्त कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति अधिनियम के अनुसार, गन्ना उत्पादकों को 14 दिनों के भीतर उनकी बकाया राशि और निर्धारित समय अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है।
उच्चतम न्यायलय ने केंद्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को भी नोटिस जारी किया। उसने चार गन्ना खरीद कंपनियों से भी जवाब मांगा जिनमें बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, इंडियन शुगरमिल्स एसोसिएशन, केन एग्रो एनर्जी (इंडिया) लिमिटेड और इंडियन सुक्रोज लिमिटेड हैं।
शेट्टी ने अपनी जनहित याचिका में इस तरह की बकाया राशि को बढ़ते जाने से रोकने और किसानों को दुष्चक्र में फंसने से बचाने के लिए गन्ने की फसल की कीमत के भुगतान के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

उग्रवादियों की गोली लगने से दो जवान शहीद हुएं

अगरतला। बंगलादेश के साथ त्रिपुरा की पूर्वी सीमा पर उग्रवादियों की गोली लगने से मंगलवार को दो जवान शहीद हो गये। प्रतिबंधित संगठन एनएलएफटी के उग्रवादी दोनों शहीद जवानों से अत्याधुनिक हथियार छीन कर ले गए। इस घटना के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की खुफिया एजेंसी की विफलता को भी जिम्मेदार ठहराया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार निगरानी को सक्रिय करने और अन्य नेटवर्क उपकरण लगाने की बार-बार चेतावनी के बावजूद बीएसएफ त्रिपुरा के पूर्वी हिस्से के विभिन्न हिस्सों में एनएलएफटी उग्रवादियों और उनके सहयोगियों के सीमा पार आने से रोकने में विफल रही है। इससे पहले उग्रवादियों ने गंडाचार्रा और लोंगतराई घाटी के गांवों में जबरन वसूली के नोटिस लगाए थे।
सूत्रों ने दावा किया है कि उग्रवादी पिछले कुछ दिनों से इन स्थानों पर सक्रिय थे और सीमा पर बीएसएफ की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे और कल वे घटनास्थल के पास एक पुलिया के नीचे से सीमा पार कर आए थे। उन्होंने तार की बाड़ की ओर जंगल में घात लगाकर हमला किया था और जब जवान मौके पर पहुंचे, तो उग्रवादियों ने चावमानू के आर सी नाथ सीमा चौकी रेंज में जवानों पर गोलियां चला दीं।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि उग्रवादियों ने कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के आलंद के कांस्टेबल राजकुमार के कब्जे से गोला-बारूद के साथ एके-47 छीन लिया और शहीद सब-इंस्पेक्टर भूरू सिंह के लोडेड कारतूसों के साथ एक बरेटा (पिस्तौल) छीन लिया। शहीद सिंह हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले थे। सीमा पार से उग्रवादी गतिविधियों या तस्करों की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में बीएसएफ पूरी तरह से विफल रही है।
पुलिस सूत्रों ने आशंका जताई है कि त्रिपुरा की पूर्वी सीमा हाल ही में सीमापार उग्रवादी आंदोलन की जानकारी के संबंध में बीएसएफ की भूमिका पूरी तरह से निष्क्रिय रही। सूत्रों ने कहा कि सीमा की रखवाली को छोड़कर, बीएसएफ त्रिपुरा फ्रंटियर ने नशीला पदार्थ भांग लाने ले जाने वालों पर और नशीले पदार्थों पर नकेल कसने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

दुर्गेश साहू को ₹5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया

राणा ओबराय                      
मुंगेली। दुर्गेश साहू को धारा 366, 376 (2), 506/2 भादवि के आरोप में क्रमशरू पांच-दस-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000-1000 रूपए कुल 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपियां को धारा 366,376(2),109,372,506 एवं धारा 4,6 पास्को एक्ट भादवि के आरोप में क्रमशरू पांच-दस-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000-1000 रूपए कुल 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक गिरिराज शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि थाना सिटी कोतवाली मुंगेली के अंतर्गत शहर से लगे ग्राम
में वर्ष 2017 को नाबालिग के पिता कमाने खाने लखनऊ गये थे।
नाबालिग पीड़िता अपने मां के साथ रहती थी। आरोपी दुर्गेश साहू का। प्रतिदिन उसके घर आना-जाना था मार्च 2017 को रात्रि में आरोपी आया।
और पीड़िता को जबरदस्ती उठाकर कमरे में ले गया। पीड़िता जब इधर-उधर भागने की कोशिश करने लगी तो उसकी मां आरोपियां ने आरोपी एवं पीड़िता को कमरे में बंद कर दिया। तब आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी ने आरोपियां को दरवाजा खोलने के लिए बोला तो आरोपियां ने दरवाजा खोल दी। उसके बाद आरोपी दुर्गेश साहू ने आरोपियां को पैसा देकर चला गया। पीड़िता द्वारा घटना की संपूर्ण जानकारी अपने पिता के लखनऊ से वापस आने के बाद अपने पिता को दी। पीड़िता द्वारा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में दुर्गेश साहू एवं आरोपियां अपनी मां के विरूद्ध धारा 366 (क), 376,109, 372 एवं 506 भादवि एवं धारा 4, 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 504ध,17 प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना की गई। आरोपीगण के विरूद्ध विशेष न्यायालय पास्को न्यायधीश पीएस मरकाम के न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में सुनवाई पश्चात आरोपीगण को दोष सिद्ध होने पर आरोपी दुर्गेश साहू को धारा 366, 376 (2), 506/2 भादवि के आरोप में क्रमश पांच-दस-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000-1000 रूपए कुल 5000रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं आरोपियां को धारा 366, 376,109, 506,2 भादवि के आरोप में क्रमशरू पांच-दस-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000-1000 रूपए कुल 5000 रूपएके अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि नही पटाये जाने पर आरोपीगण को क्रमश 2-2-1 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक (पास्को) गिरिराज शर्मा ने पैरवी की।

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से 1 के रूप में चुना गया

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा नताशा पेरी 11 साल को एसएटी और एसीटी मानकीकृत परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन के लिए अमेरिका के एक सिर्फ विश्वविद्यालय की ओर से दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से एक के रूप में चुना गया है।
नताशा 84 देशों के लगभग 19000 विद्यार्थियों में से एक थी जो 2020-21 प्रतिभा खोज वर्ष सीटीआई में शामिल हुई थी। स्कूली मूल्यांकन परीक्षा और अमेरिकी कॉलेज परीक्षा दोनों ही मानकीकृत परीक्षाएं हैं।

स्मार्टफोन पेश करने की योजना बना रही कंपनी

अकांशु उपाध्याय                     
नई दिल्ली। स्वदेशी मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल दिवाली से पहले अपना पहला 5जी स्मार्टफोन पेश करने की योजना बना रही है। जिसकी कीमत 20,000 रुपये से कम होगी। लावा इंटरनेशनल के अध्यक्ष और कारोबार प्रमुख सुनील रैना ने मीडिया को बताया कि कंपनी अगले दो-तीन साल में मोबाइल एक्सेसरीज खंड में 20 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने की उम्मीद कर रही है। रैना ने कहा, ”जहां तक स्मार्टफोन की बात है तो हम लगभग 15,000 रुपये की कीमत वाले खंड पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उस खंड में एक तो 4जी है, जिस पर हम काम कर रहे हैं और फिर हम 5जी उत्पाद पर भी काम कर रहे हैं। हमारे पास निश्चित रूप से दिवाली से पहले या दिवाली के आसपास 5जी आने वाला है।”
लावा इंटरनेशनल के पास भारत में उत्पाद डिजाइन और विनिर्माण दोनों संयंत्र हैं। रैना ने कहा, ”हम एक्सेसरीज पोर्टफोलियो को भी जोड़कर इस पूरे पोर्टफोलियो को पूरा कर रहे हैं।” कंपनी ने मई में लावा प्रोबड्स की पेशकश के साथ वायरलेस एक्सेसरीज खंड में प्रवेश की घोषणा की थी, जिसे उसने मीडियाटेक ऐरोहा चिपसेट का उपयोग करके स्वदेशी रूप से विकसित किया।
उन्होंने कहा, ”हम सबसे अच्छे चिपसेट में से एक मीडियाटेक ऐरोहा का उपयोग करते हैं। यह बेहद भरोसेमंद है और सबसे अच्छे चिपसेट में से एक है।” रैना ने कहा कि मोबाइल एक्सेसरीज खंड में केवल 3-4 महत्वपूर्ण सक्रिय कंपनियां हैं और लावा भी इस खंड के प्रमुख खिलाड़ियों में एक होगी।

सेंसेक्स ने 54 हजार अंक के स्तर को पार किया

कविता गर्ग                   
मुंबई। वैश्विक स्तर से मिले मिश्रित संकेतों के साथ ही घरेलू स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय समूह की कंपनियों में हुयी लिवाली के बल पर शेयर बाजार नये शिखर पर पहुंचने में सफल रहा और इस दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 546.41 अंकों की बढ़त के साथ पहली बार 54 हजार अंक के स्तर को पार करते हुये 54369.77 अंक पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 128.05 अंकों की तेजी के साथ नये रिकार्ड स्तर 16258.80 अंक पर रहा।
बैंकिंग और वित्त समूह की कंपनियों में हुयी लिवाली के बल पर सेंसेक्स जहां नये शिखर पर पहुंच गया वहीं मझौली और छोटी कंपनियों में बिकवाली देखी गयी जिससे बीएसई का मिडकैप 1.05 प्रतिशत गिरकर 23129.71 अंक पर और स्मॉलकैप 1.06 प्रतिशत उतरकर 26847.56 अंक पर रहा। बीएसई में अधिकांश समूह गिरावट में रहे जिसमें टेलीकॉम 2.25 प्रतिशत और रियल्टी 1.69 प्रतिशत प्रमुख है। बढ़त में मात्र चार समूह रहे जिसमें बैंकिंग 2.60 प्रतिशत, वित्त 2.13 प्रतिशत, एनर्जी 0.43 प्रतिशत और पावर 0.01 प्रतिशत शामिल है।

पीड़ित परिवार से मिलकर मदद का भरोसा दिया

अकांशु उपाध्याय            
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नौ साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत के बाद उठ रहे विवाद के बीच बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलकर आर्थिक और कनूनी मदद का भरोसा दिया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “बच्ची के परिवार से मिला, उनका दर्द बांटा। परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी। दोषियों को सजा दिलवाने के लिए बड़े वकील लगाएंगे।”
उन्होंने कहा केंद्र सरकार दिल्ली में क़ानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाए, हम पूरा सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल कहा था, “दिल्ली में नौ साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत के बाद हत्या बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में कानून-व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की ज़रुरत है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए।
गौरतलब है कि दिल्ली कैंट के नांगल गांव स्थित श्मशान भूमि में रविवार शाम नौ साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। श्मशान भूमि के पुजारी और दो तीन लोगों ने पोस्टमार्टम होने से उसके अंगों की चोरी होने की बात परिजनों को बताकर आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार करवा दिया।
देर रात परिजनों के हंगामा करने पर पुलिस को घटना की जानकारी मिली और पुलिस ने बच्ची की मां के बयान पर पुजारी सहित अन्य लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, साक्ष्य को छुपाने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस पुजारी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन कर रही है।

कृष्णा जल विवाद का निपटारा, रास्ता बंद हुआ

अमरावती। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा जल विवाद का निपटारा मध्यस्थता के जरिये होने का रास्ता बुधवार को बंद हो गया। अब इस मामले की सुनवाई कानूनी तौर पर होगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन शामिल नहीं होंगे। न्यायमूर्ति रमन ने दोनों राज्यों के बीच कृष्णा जल विवाद की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि दोनों राज्यों की ओर से पेश वकीलों ने शीर्ष अदालत को बताया कि इस मामले का निपटारा मध्यस्थता के जरिये संभव नहीं है और वे कानूनी तौर पर इसका निपटारा चाहते हैं।
दोनों राज्यों के वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि संबंधित राज्य सरकारें मामले का कानूनी हल चाहती हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि फिर वह कानूनी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हैं।
न्यायमूर्ति रमन ने पिछली सुनवाई को कहा था कि वह कानूनी मुद्दों पर मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, बल्कि वह दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता कराने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए दोनों राज्यों के वकील को अपनी सरकारों से निर्देश लेने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा था, “मैं दोनों राज्यों (अविभाजित आंध्र प्रदेश) से हूं। मुझे कानूनी मुद्दों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर दोनों राज्य मध्यस्थता के लिए सहमत होते हैं तो वह मदद कर सकते हैं।” अब दूसरी पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने पीने और सिंच़ाई के लिए आवश्यक कृष्णा नदी का पानी रोकने का तेलंगाना पर आरोप लगाया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि तेलंगाना उन्हें पीने और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए कृष्णा नदी के पानी के उनके वैध हिस्से से वंचित कर रहा है।

सुरंग को यातायात परीक्षण के लिए खोला: गडकरी

अकांशु उपाध्याय              
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर सुरंग को यातायात परीक्षण के लिए खोल दिया गया है। इस सुरंग से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय में लगभग 1.5 घंटे और दूरी में 16 किलोमीटर की कमी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि समुद्र तल से 5,800 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सुरंग जवाहर सुरंग की जगह लेगी और हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी।उन्होंने ट्वीट किया, ”काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम पूरा हो चुका है और परीक्षण के लिए यातायात को खोला गया है।” गडकरी ने कहा कि इससे जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय में लगभग 1.5 घंटे और दूरी में 16 किलोमीटर की कमी होगी।

लोकसभा ने 8 दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। लोकसभा ने बुधवार को अपने आठ दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। जिनका पिछले दिनों निधन हो गया। सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा के आठ पूर्व सदस्यों के निधन की जानकारी दी। सभा ने दिवंगत पूर्व सदस्यों के सम्मान में कुछ पल का मौन रखा।
बिरला ने अविभाजित मध्य प्रदेश के बिलासपुर से आठवीं और दसवीं लोकसभा के सदस्य रहे खेलन राम जांगड़े, उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद से 11वीं लोकसभा के सदस्य रहे सुरेंद्र यादव, महाराष्ट्र के दहानू से सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे दामोदर बरकू शिंगदा तथा दमन दीव से 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे दहियाभाई वल्लभभाई पटेल के निधन की जानकारी सदन को दी।
लोकसभा अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के दमोह से 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे शिवराज सिंह लोधी, कर्नाटक के बेलगाम से 12वीं लोकसभा के सदस्य रहे बाबा गौड़ा पाटिल, कर्नाटक के मांड्या से नौवीं तथा दसवीं लोकसभा के सदस्य रहे जी मांडे गौड़ा और राजस्थान के जालौर से 11वीं लोकसभा के सदस्य रहे परसराम मेघवाल के निधन की जानकारी भी सदन को दी। सदन ने कुछ पल मौन रहकर दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी।

उपराष्ट्रपति ने कार्यान्वयन की जरुरत पर बल दिया

अकांशु उपाध्याय          
नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम में हालिया संशोधन का स्वागत करते हुए जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया है। वेंकैया नायडू ने बुधवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भेंट के दौरान कहा कि यह एक बेहतर कानून है। जिससे अनाथ बच्चों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला सुनिश्चित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए जिससे अनाथ बच्चों को शोषण से बचाया जा सके। स्मृति ईरानी ने उप-राष्ट्रपति निवास पर वेंकैया नायडू से भेंट की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अनाथ बच्चों से संबंधित मुद्दों पर कई पत्र प्राप्त हुए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने उप राष्ट्रपति को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021 की मुख्य विशेषताओं से अवगत कराया। इसे हाल ही में राज्यसभा ने पारित किया है। स्मृति ईरानी ने उपराष्ट्रपति को यह भी बताया कि हालिया संशोधन जिलाधिकारियों और अतिरिक्त जिलाधिकारियों को गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने और अनाथ बच्चों को अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।
उन्होंने अनाथों के कल्याण के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में केंद्र के पुनर्वास उपायों सहित विभिन्न कदमों का भी उल्लेख किया। नायडू ने कहा कि अनाथ बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना समाज और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। हाल में ही, अनाथ बच्चों के एक समूह ने उप-राष्ट्रपति निवास में उनसे मुलाकात की।

प्लास्टिक के धागे का इस्तेमाल करने पर रोक लगाईं

श्रीनगर। जम्मू प्रशासन पतंगबाजी के मौसम के मद्देनजर निवारक उपाय के तहत नायलॉन और प्लास्टिक के धागे का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पतंगबाजी का त्योहार या पतंगबाजी का मौसम चल रहा है। यह कुछ समय और चलेगा। इस दौरान देखा गया है। लोग पतंगबाजी के लिए प्लास्टिक या नायलॉन के धागों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ समय तक चलता रहेगा। यह देखा गया है कि पतंगबाजी के लिए प्लास्टिक या नायलॉन (मांजा) के धागों का प्रयोग किया जा रहा है। यह एसआरओ 126 का उल्लंघन है।
आदेश में कहा गया,“ प्लास्टिक और नायलॉन स्ट्रिंग्स (मांजा) की खरीद, रखने, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। पिछली रिपोर्ट और घटनाओं से साफ हो गया है कि पारंपरिक पतंग उड़ाने वाले सूती धागे के बजाय इन धागों का उपयोग पक्षियों और मानव जीवन के लिए खतरा है।” आदेश में कहा गया है कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। साथ ही पक्षियों के लिए उत्पन्न खतरों को भी रोकना है।
जम्मू के जिलाधिकारी अंशुल गर्ग ने अपराध संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किया है कि पतंगबाजी में प्लास्टिक/नायलॉन या आयातित/स्वदेशी सिंथेटिक सामग्री की बिक्री या उपयोग जम्मू क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगी। आदेश में कहा गया,“ यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह दंड का भागी होगा।

दिल्ली में 'एक्यूआई' 391 पर दर्ज किया गया

दिल्ली में 'एक्यूआई' 391 पर दर्ज किया गया  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर इलाके में प्रतिबंध के बावजूद जमीन से...