अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी का वादा करके एक महिला से बलात्कार करने के आरोपी सफदरजंग अस्पताल के एक डॉक्टर को इस आधार पर जमानत दे दी, कि यह जबरन यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है और वह पीड़िता को डराने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं है।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि इस बात की ओर संकेत करने वाला कोई तथ्य नहीं है कि व्यक्ति ने महिला से शादी का वादा किया था और महिला के साथ शारीरिक संबंध उसकी सहमति पर आधारित थे या नहीं। इसका फैसला सुनवाई के दौरान ही होगा। हाईकोर्ट ने 22 मार्च के आदेश में कहा कि वादी एक मेकअप आर्टिस्ट है और दिल्ली की रहने वाली है।
यह नहीं कहा जा सकता कि वह भोली-भाली महिला है। यह जबरन यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी सफदरजंग अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर है और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह महिला को डराने-धमकाने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में होगा। कोर्ट ने कहा कि सबूत एकत्रित कर लिए गए हैं और शख्स का मोबाइल फोन पुलिस के पास है। कोर्ट ने डॉक्टर को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और उसके रिश्तेदार द्वारा इतनी ही जमानत राशि जमा करने पर जमानत दे दी।