अब 17 मई तक बड़ा लोक डाउन
कड़ी शर्तों के साथ कुछ और गतिविधियां होंगी शुरू : उपायुक्त
देह से 2 गज की दूरी जरूरी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 3 मई को खत्म होने वाले लॉक डाउन को अब 17 मई तक बढ़ा दिया है। ग्रीन जोन में होने के कारण महेंद्रगढ़ जिले में कुछ और गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 का खतरा अभी बरकरार है। ऐसे में इन सभी गतिविधियों को शुरू करते समय सभी को कड़ी शर्तों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम उसी तरह कड़ाई से लागू रहेंगे। यानी एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि कुछ और गतिविधियों की छूट देने का यह मतलब कतई नहीं है कि लोग सड़कों पर घूमने लगें। बहुत जरूरी होने पर ही लोगों को घर से बाहर निकलना है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिला में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।
सार्वजनिक स्थल पर यह है निर्देश :-
1. सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
2. सभी प्रभारी को स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी सुनिश्चित करवानी होगी।
3. कोई भी संगठन व प्रबंधक 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं देगा।
4. विवाह संबंधी समारोहों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और मेहमानों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।
5. अंतिम संस्कार में सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो और अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
6. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। इसमें आर्थिक दंड व सजा दोनों हो सकती हैं।
7. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन करने की अनुमति नहीं है।
8. शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि बेचने वाली दुकानें एक-दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों।
कार्यस्थल के लिए हैं यह निर्देश :-
1. कार्य स्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है और ऐसे फेस कवर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा।
2. कार्य स्थलों के प्रभारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य स्थानों के भीतर और परिवहन के दौरान सामाजिक अंतर सुनिश्चित करेंगे।
3. कार्यस्थलों पर पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा। कर्मचारियों के दोपहर के भोजन के ब्रेक को बढ़ाया जाएगा।
4. थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर के लिए स्पर्श मुक्त तंत्र के साथ सभी प्रवेश और निकास द्वार पर लगाया जाएगा। इसके अलावा, कार्य स्थल में पर्याप्त मात्रा में हैंडवाश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा।
5. संपूर्ण कार्यस्थल व जन सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं का लगातार सेनीटाइज किया जाए।
6. स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे।
7. आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। कर्मचारियों के बीच इस ऐप की 100 फीसदी कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संगठनों के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी।
8. बड़ी बैठकों से बचा जाए।
9. संबंधित प्रबंधक के पास आसपास के उन सभी मेडिकल की सूची होनी चाहिए जो कोविड-19 के अधिकृत हैं। साथ ही कर्मचारी को अलग-थलग रखने की व्यवस्था और मेडिकल तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए
10. अगर कहीं सार्वजनिक वाहन व व्यक्तिगत वाहन उपलब्ध नहीं है तो संबंधित को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन की व्यवस्था करनी होगी।
11. स्वच्छता के संबंध में सभी कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिलवाया जाए।
यह गतिविधिया रहेंगी बंद
नारनौल। उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार 17 मई तक सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल जिम स्पोर्ट्स कंपलेक्स स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क थिएटर बार ऑडिटोरियम असेंबली हॉल और इस तरह की सभी जगह बंद रहेंगी। होटल रेस्टोरेंट इत्यादि हॉस्पिटैलिटी सेवाओं से संबंधित सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। इसके अलावा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोचिंग संस्थाएं और प्रशिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगी। सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक और खेल आयोजन व समारोह भी नहीं होंगे। सभी धार्मिक स्थल पहले की तरह बंद रहेंगे।