बुधवार, 18 मई 2022

नमक फैक्ट्री में दीवार गिरने से 12 लोगों की मौंत

नमक फैक्ट्री में दीवार गिरने से 12 लोगों की मौंत

इकबाल अंसारी

अहमदाबाद। गुजरात के मोरबी के हलवाड़ जीआईडीसी में एक नमक फैक्ट्री में दीवार गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है। जबकि अभी भी तीन और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।मिली जानकारी के अनुसार आज गुजरात के मोरबी में स्थित नमक फैक्ट्री की दीवार ढह गई। दीवार गिरने से फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत की सूचना है। जबकि कईयों के अभी दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू दल मौके पर है और दीवार के नीचे दबे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है।

मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में पीएम मोदी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ की ओर से दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा की है। जबकि, घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।

देश में भाई को भाई से लड़वा रहीं हैं 'भाजपा'

देश में भाई को भाई से लड़वा रहीं हैं 'भाजपा'

राणा ओबरॉय
सिरसा। आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा है कि भाजपा अंग्रेजों की राह पर चलते हुए देश में भाई को भाई से लड़वा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। हरियाणा के पुत्र अरविंद केजरीवाल प्रदेश की सूरत बदलना चाहते हैं और यहां के नेताओं की लूट खसोट की दुकान बंद करना चाहते हैं, इसलिए पंजाब और दिल्ली की तरह हरियाणा की जनता भी उनका साथ दे।
सांसद सुशील गुप्ता आज यहां पंजाब पैलेस में आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।
समारोह को पार्टी के सहप्रभारी महेंद्र चौधरी,पूर्व सांसद अशोक तंवर और ग्रामीण जिलाध्यक्ष गुररतनपाल किगरें ने भी संबोधित किया। गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल ने राजनीति के मायने बदले हैं। सात साल पहले आप ने दिल्ली जीती और उसके कार्यों पर फूल चढ़ाते हुए पंजाब ने समर्थन दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतीं। पंजाब में 117 में से 92 जीतीं।
अब हरियाणा में 90 की 90 सीटें जीतकर रिकार्ड बनाएगी। डॉ. अशोक तंवर ने गत चार अप्रैल को पार्टी ज्वाइन की थी और तभी से वे पूरी तन्मयता के साथ पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के सह-प्रभारी महेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश में ए टीम और बी टीम की तर्ज पर कुछ लोग राजनीति चला रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रदेश की जनता ने सबक सिखाना है।
एक मौका केजरीवाल को देना है ताकि प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी न्याय मिल सके। डॉ अशोक तंवर यहां से सांसद रहे हैं। यहां के लोगों के प्रति उनके दिल में असीम प्यार है। उन्हें मजबूती दें ताकि आने वाले समय में आपके प्रदेश का भरपूर विकास हो सके। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कहा कि सिरसा जिला से आम आदमी पार्टी की सदस्यता इतनी होनी चाहिए कि बाकी दलों की आंखें चुंधिया जाएं। उन्होंने 29 मई को कुरुक्षेत्र में पार्टी की प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय रैली में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

पूर्व पीएम गांधी की हत्या, रिहाई का आदेश दिया

पूर्व पीएम गांधी की हत्या, रिहाई का आदेश दिया  

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी ए. जी. पेरारिवलन की रिहाई का बुधवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवयी और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने रिहाई संबंधी आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरीरिवलन के रिहाई का आदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री की तमिलनाडु के श्रीपेराम्बदूर में 1991 में हत्या कर दी गयी थी।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरीरिवलन के रिहाई का आदेश दिया।
पीठ ने सभी दोषियों की सजा माफ करने की तमिलनाडु मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा फैसला लेने में देरी और दोषी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से संबंधित तथ्यों पर गौर करते हुए रिहाई करने का फैसला लिया।
पेरारिवलन फिलहाल में जमानत पर है। शीर्ष अदालत ने तीन सदस्यीय पीठ ने उसकी एक रिट याचिका पर अपना आदेश पारित किया।
वर्ष 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान एक आत्मघाती विस्फोट में श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ पेरारिवलन को भी गिरफ्तार किया गया था। तब वह 19 वर्ष का था। अदालती सुनवाई के बाद में उसे मृत्युदंड का आदेश दिया था।
शीर्ष अदालत ने दोषी व्यक्ति की दया याचिका पर फैसला लेने में देरी के आधार पर सजा आजीवन कारावास में बदल दी थी। सितंबर 2018 में तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने सातों दोषियों की रिहाई की सिफारिश की थी, जिसे राज्यपाल ने 27 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया था।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में काफी देर की गई और राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया।

कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने के लिए दबाव बनाएं

कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने के लिए दबाव बनाएं 

संदीप मिश्र          

आगरा। ज्ञानवापी मस्जिद में लगे फव्वारे के पत्थर को शिवलिंग बताकर माहौल खराब करने से अच्छा है कि मोदी सरकार कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने के लिए चीन पर दबाव बनाए। इसमें मुस्लिम समाज भी सरकार की मदद करेगा। ये बातें आज आगरा के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम ने कहीं। शाहनवाज़ आलम ने बनारस की निचली अदालत द्वारा ज्ञानवापी मामले की सुनवाई को ही गैर विधिक और पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून स्पष्ट करता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक पूजा स्थलों की जो भी स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी। 

उसके खिलाफ़ किसी भी अदालत, ट्रिब्युनल या प्राधिकार में कोई याचिका स्वीकार ही नहीं की जा सकती। लेकिन बनारस की निचली अदालत ने इस क़ानून का उल्लंघन करते हुए फैसला दिया। ऐसा फैसला देने वाले जज के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट को अनुशासनात्मक कार्यवाई करनी चाहिए। उन्होंने 1937 और 1942 के दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुकदमे का हवाला देते हुए कहा कि जज को वह फैसला भी देख लेना चाहिए था जिसमें विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की ज़मीन को अलग-अलग करके बैरिकेडिंग की गयी थी। जिसमें वजुखाना मस्जिद के हिस्से में था। जज साहब को बताना चाहिए कि जब 1937 और 1942 में अदालत को वजुखाने में कोई शिवलिंग नहीं दिखा तो इतने साल बाद उनको कहाँ से दिख गया।

'छत्रपति' के हिंदी रीमेक में काम करेंगी, भरूचा

'छत्रपति' के हिंदी रीमेक में काम करेंगी, भरूचा

कविता गर्ग
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास की सुपरहिट फिल्म छत्रपति के हिंदी रीमेक में काम करती नजर आएंगी। नुसरुत भरुचा, प्रभास की सुपरहिट फिल्म 'छत्रपति' के हिंदी रीमेक में नजर आएंगी। हिंदी रीमेक के लिए दक्षिण भारतीय अभिनेता बेल्लामकोंडा श्रीनिवास को पहले ही लीड रोल के लिए चुन लिया गया था। श्रीनिवास इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना हिंदी डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए बेल्लामकोंडा श्रीनिवास ने अपना ट्रांसफोर्मेशन किया है और वह जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आएंगे।
फिल्म को ऑरिजिनल फिल्म के ही निदेशक वीवी विनायक निर्देशित करेंगे। छत्रपति को एसएस राजामौली के पिता विजयेंद्र प्रसाद ने लिखा है। अब इसी स्टोरी को फिल्म के हिंदी रीमेक में भी इस्तेमाल किया जाएगा।

सस्ता व मुफ्त राशन लेने वालों के नाम सार्वजनिक

सस्ता व मुफ्त राशन लेने वालों के नाम सार्वजनिक 


पंकज कपूर        

देहरादून। उत्तराखंड सरकार से सस्ता और मुफ्त राशन लेने वाले लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। प्रदेश की हर राशन की दुकान के बाहर, उस दुकान से जुड़े अंत्योदय व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लेने वाले कार्ड धारकों के नाम की लिस्ट लगाई जाएगी। इस लिस्ट में व्यक्ति का नाम, पता व उसका मोबाइल नंबर दर्ज होगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। साथ ही, एक जून से अपात्रों पर एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई भी शुरू होगी।

खाद्य मंत्री ने बताया कि राशन की दुकानों के बाहर नाम लिखे होने से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी। साथ ही स्थानीय लोग खुद भी जांच सकेंगे कि उनके बीच का कोई सक्षम व्यक्ति तो गरीबों के हक पर डाका नहीं डाल रहा है। मालूम हो कि उत्तराखंड में अंत्योदय राशन कार्ड पर हर महीने 35 किलो राशन रियायती मूल्य पर दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड पर प्रति यूनिट पांच किलो अनाज दिया जाता है। कोरोनाकाल से इन दोनों श्रेणी के 15 लाख से ज्यादा राशनकार्डों पर पांच-पांच किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है। मानक के अनुसार, 15 हजार रुपये से ज्यादा मासिक आय वाला व्यक्ति इन योजना का लाभ नहीं ले सकता है।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  

1. अंक-222, (वर्ष-05)
2. बृहस्पतिवार, मई 19, 2022
3. शक-1944, ज्येष्ठ, कृष्ण-पक्ष, तिथि-चतुर्थी, विक्रमी सवंत-2079।
4. सूर्योदय प्रातः 05:33, सूर्यास्त: 07:01।
5. न्‍यूनतम तापमान- 28 डी.सै., अधिकतम-41+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
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मंगलवार, 17 मई 2022

धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी

धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी  

इकबाल अंसारी      

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी बिल लाने का फैसला किया था। बता दें कि बोम्मई सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ‘कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021’ को विधानसभा में पेश किया गया था। तब इस बिल को लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ था। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसका जोरदार तरीके से विरोध किया था।

कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा था कि हमने कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार सुरक्षा विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह विधान परिषद में पारित नहीं हो सका। इसलिए मंत्रिमंडल ने अध्यादेश लाने का निर्णय लिया।कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने मंगलवार को राज्य सरकार के वादे को दोहराते हुए कहा कि यह विधेयक किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन, जबरन या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण की कानून में कोई जगह नहीं है। इस कानून का विरोध करते हुए एक ज्ञापन के साथ ईसाई समुदाय के नेता सोमवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने पहंचे थे। उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून धार्मिक अधिकार प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधानों में कटौती नहीं करता।

थाना प्रभारी-दरोगा के खिलाफ किया धरना-प्रदर्शन

थाना प्रभारी-दरोगा के खिलाफ किया धरना-प्रदर्शन और बर्खास्तगी की मांग

सुधाकर सिंह
गाजियाबाद। जनपद के लोनी इलाके में थाना इंचार्ज लोनी और एक सब इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी की मांग को लेकर स्थानीय वकील धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे वकीलों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है और थाना इंचार्ज और एक सब इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी की मांग की है। बीते रविवार से वकीलों का यह धरना लोनी के रामेश्वर पार्क इलाके में स्थित रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर चल रहा है। इन वकीलों का आरोप है। एक वकील के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर जब दो वकील थाने पहुंचे, तो वहां थाना इंचार्ज अजय चौधरी और एसआई भानु प्रताप ने वकीलों की सुनवाई नहीं की। पीड़ित वकील की पैरवी कर रहे साथी वकीलों के साथ अभद्रता और गाली-गलौज की गई। इसके बाद से वकील लगातार इन दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। नारेबाजी में थाना इंचार्ज लोनी और एसआई भानुप्रताप के खिलाफ की गई है। 
थाने में पुलिस द्वारा अभद्रता को लेकर नाराजगी का आक्रोश वकीलों में नजर आ रहा है। धरनारत वकीलों का कहना है कि जब तक इन दोनों पुलिस अधिकारियों , एसएचओ अजय चौधरी और एसआई भानुप्रताप को सस्पेंड नही किया जाता, तब तक इनका धरना प्रदर्शन यहां जारी रहेगा।

पेयजल आपूर्ति में कोताही बर्दाश्त नहीं: सिंह

पेयजल आपूर्ति में कोताही बर्दाश्त नहीं: सिंह  

मनोज सिंह ठाकुर         

भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि भोपाल में पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंह ने आज भोपाल पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि भोपाल में पानी की किस टंकी से किस समय जल आपूर्ति होगी, इसकी जानकारी के साथ ही इस कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाएं।

उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि नीलबड़, गोरेगाँव और सूरज नगर क्षेत्र में भी पेयजल की आपूर्ति प्रतिदिन की जाए। अभी इन क्षेत्रों में एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। इस मौके पर कमिश्नर नगर निगम भोपाल के.व्ही.एस. चौधरी कोलसानी ने बताया कि कोलार डेम से आने वाली सीमेंट पाइप लाइन वर्ष 1990 की है।


हत्याकांड मामलें में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास

हत्याकांड मामलें में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास  

हरिओम उपाध्याय              

आजमगढ़। उत्तर-प्रदेश के आजमगढ़ जिले की दीवानी न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) रामानंद ने पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह हत्याकांड मामलें में मंगलवार को सात आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने 8 वर्ष 9 माह की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए डी11 गैंग के मुखिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

अदालत ने इन सभी आरोपियों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, इस मामले के दो अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। जिनके ऊपर आजमगढ़ रेंज की पुलिस ने 50-50 हजार रुपए इनाम घोषित कर रखा है। गौरतलब है कि हत्या के इस सनसनीखेज मामले में गैंगस्टर अदालत ने बीते 10 मई को 9 लोगों को दोषी पाया था।


फिल्म 'जानू आई लव यू' का फर्स्ट लुक रिलीज

फिल्म 'जानू आई लव यू' का फर्स्ट लुक रिलीज  कविता गर्ग  मुंबई। निर्माता रत्नाकर कुमार, सुपरस्टार अक्षरा सिंह और विक्रांत सिंह राजपूत ...