गुरुवार, 22 अप्रैल 2021
फर्जी डिग्री लेकर नौकरियां हथियाने वालों की छुट्टी
शिमला। विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया, कि सरकार के विभिन्न विभागों में एमबीयू से शिक्षा प्राप्त कई लोग नौकरियां कर रहे हैं। सरकार से मंजूरी मिलते ही जांच कमेटियों का गठन किया जाएगा।
हिमाचल निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग:
मानव भारती विश्वविद्यालय (एमबीयू) से फर्जी डिग्री लेकर हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियां हथियाने वालों की छुट्टी होने वाली है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने मुख्य सचिव अनिल खाची को पत्र लिखकर फर्जी डिग्रियों की जांच करने की मंजूरी मांगी है। सरकार अगर आयोग को जांच की मंजूरी देती है तो एमबीयू से डिग्री लेने वालों का आंकड़ा जुटाकर विभिन्न विभागों से इस बाबत जानकारी ली जाएगी।
विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि सरकार के विभिन्न विभागों में एमबीयू से शिक्षा प्राप्त कई लोग नौकरियां कर रहे हैं। सरकार से मंजूरी मिलते ही जांच कमेटियों का गठन किया जाएगा। इस जांच से फर्जी और सही डिग्री प्राप्त करने वालों में अंतर हो जाएगा। एमबीयू की अभी तक करीब 35 हजार डिग्रियां फर्जी मिली हैं।
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मुख्यालय व उप सीएम आवास बंद रखने का निर्णय
चंडीगढ। जननायक जनता पार्टी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एहतियात बरतते हुए अगले दो सप्ताह तक चंडीगढ़ स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय और उपमुख्यमंत्री आवास बंद रखने का निर्णय लिया है। पार्टी ने यह निर्णय उपमुख्यमंत्री स्टाफ के कई सदस्यों और पार्टी ऑफिस पर कुछ कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लिया है। जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने कहा कि बढ़ रहे कोरोना के चलते अगले दो सप्ताह तक उपमुख्यमंत्री निवास और जेजेपी मुख्यालय पर जनसंपर्क नहीं होगा। इसलिए लोग आवश्यक कार्यों के लिए जेजेपी जिलाध्यक्ष से संपर्क करें। वहीं उन्होंने अपील की कि दोबारा से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के प्रति सभी एहतियात बरते। साथ ही निशान सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी में जनता की सहायता के लिए सभी जिलों में पार्टी जिलाध्यक्ष हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। ताकि, हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाई जा सके। इसके अलावा जागरूकता के साथ मास्क, सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा वितरण किया जाएगा। ताकि कोरोना वायरस से बचाव हो।
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देश के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का होगा निर्माण
श्रीराम मौर्य
शिमला। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के सिस्सू में देश के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिये पहली बाधा पार कर ली गई है। स्टेडियम के लिए स्थानीय पंचायत और राजस्व विभाग ने 38 बीघा जमीन की निशानदेही के बाद फाइल वन विभाग को भेज दी है। वन विभाग अब प्रदेश सरकार से आशयपत्र मिलने के इंतजार में है। स्टेडियम के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। लाहौल-स्पीति जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सुरेद्र ठाकुर ने बताया कि सात वर्ष पूर्व सिस्सू में स्टेडियम निर्माण की कवायद शुरू हुई थी। कुल्लू जिले में रोहतांग स्थित अटल सुरंग के उत्तरी छोर से महज आठ किमी दूर 11000 हजार फीट की ऊंचाई पर प्रस्तावित यह क्रिकेट स्टेडियम देश में सबसे ऊंचा होगा। इसकी क्षमता 10 हजार दर्शकों की होगी। अभी सोलन के चायल में देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। जो 7500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1891 में पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने कराया था।
ऑक्सीजन की आपूर्ति, आपदा प्रबंधन कानून लागू
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। केन्द्र ने बृहस्पतिवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे चिकित्सकीय ऑक्सीजन का निर्बाध उत्पादन-आपूर्ति और उसका अंतरराज्यीय परिवहन सुनिश्चित करें। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस आदेश की अवहेलना होने पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जवाबदेह होंगे। कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि के बाद कुछ राज्यों द्वारा अन्य राज्यों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित किए जाने की खबरों की पृष्ठभूमि में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कठोर आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत यह आदेश जारी किया। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन कानून लागू किया। भल्ला ने कहा कि कोविड-19 के मध्य और गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सकीय ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध उपलब्धता महत्वपूर्ण है और संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक है। गृह सचिव ने कहा, ”इसलिए, कोविड-19 मरीजों के प्रबंधन हेतु देश भर में चिकित्सकीय ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, आपदा प्रबंधन कानून के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से अधोहस्ताक्षरी, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चत करने का निर्देश देता है।
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