उमा वर्मा
मुंबई। लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर अब ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने आदेश दिया है, कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मर्जी के बिना भी किसी का भी कोविड-19 टेस्ट किया जा सकता है। आदेश के मुताबिक, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, बाजार, पर्यटन स्थलों और सरकारी दफ्तरों में किसी का भी रैपिड ऐंटिजन टेस्ट किया जा सकता है। जांच भीड़ वाले इलाकों में मौजूद लोगों की मर्जी के बिना किया जा सकता है। अगर कोई जांच कराने से मना करता है तो इसे महामारी ऐक्ट, 1897 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन रेलवे स्टेशनों पर जांच की जाएगी। उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, दादर पश्चिमी और सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनल, अंधेरी, बोरिवली और लोकमान्य तिलक टर्मिनस, कुर्ला शामिल हैं।