लीगल सोर्स व यूज के प्रमाण के बिना जब्त होगी 50,000 से अधिक की नकदी : संजय जून
नकदी लेकर चलने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी संजय जून ने अधिकारियों को दिए निर्देश, मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक रहे सजग और सतर्क
डीसी ने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार
झज्जर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संजय जून ने कहा कि लोकसभा आमचुनाव 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण 50,000 रुपए से अधिक नकदी लेकर चलने के लिए साथ में मान्य दस्तावेज अनिवार्य होने चाहिए जिनमें लीगल सोर्स और यूज का प्रमाण शामिल है। नकली लेकर चलने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र, कैश विड्रॉल का प्रूफ जिसमें बैंक की पर्ची या मैसेज तथा यूज का प्रूफ नहीं होने पर नकदी को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने यह बात गुरूवार को लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में सैक्टर मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजर, एसएसटी आदि अधिकारियों की बैठक के दौरान कही।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 10-11-12 मई को निर्वाचन विभाग का टोल फ्री नंबर 24 घण्टे काम करेगा। निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी या सूचना इस नंबर पर दी जा सकेगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर सभी अधिकारियों व टीमों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। साथ ही विधानसभावार 12 मई को होने वाले मतदान की तैयारियों का अपडेट किया। उन्होंने जिला के सभी 33 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 66 सेक्टर सुपरवाइजर, 33 फ्लाइंग स्कवाड टीम (एफएसटी), 12 स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी), 04 एकाउंटिंग टीम, 04 वीडियो सर्विलांस टीम को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक पूरी गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 12 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार 10 मई शुक्रवार को सांय पांच बजे थम जाएगा। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दल या उम्मीदवार इस समय सीमा का उल्लंघन न करे। उन्होंने पोल मॉनीटरिंग एप का ट्रायल भी बैठक के दौरान कराया तथा इस एप का ट्रायल कल भी होगा। यह एप मतदान के दिन सूचना अपडेट करने में बेहद कारगर साबित होगा। इस अवसर पर एसडीएम बादली जगनिवास, एसडीएम झज्जर शिखा, सीटीएम अश्वनी कुमार सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
झज्जर में लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संजय जून।
मतदाता जागरुकता के लिए अनूठी पहल
बेरी के मॉडल बूथ पर वोटर स्लिप के साथ मतदाताओं को भेजा गया निमंत्रण पत्र
बेरी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 91 को बनाया गया मॉडल
मॉडल बूथ पर पंजीकृत 1034 मतदाताओं को भेजा गया निमंत्रण पत्र
बेरी (झज्जर)। लोकसभा आमचुनाव 2019 के छठे चरण के तहत 12 मई को होने वाले मतदान के प्रति मतदाताओं में उत्साह पैदा करने के लिए झज्जर जिला के 67- बेरी विधानसभा में एक अनूठा प्रयोग किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए मॉडल के तौर पर बनाए गए मतदान केंद्र संख्या 91 पर पंजीकृत मतदाताओं तक वोटर स्लिप के साथ-साथ एक निमंत्रण पत्र भी दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संजय जून तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम डा. राहुल नरवाल द्वारा जारी निमंत्रण पत्र में मतदान केंद्र पर पंजीकृत सभी मतदाताओं को मतदान के लिए आमंत्रित किया गया है।
एसडीएम डा. राहुल नरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आप करें मतदान-लोकतंत्र बने महान थीम पर आधारित निमंत्रण पत्र का उद्द्ेश्य मतदाताओं में मताधिकार व लोकतांत्रिक प्रणाली के लाभ का महत्व समझाया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में मतदान केंद्र संख्या 91 को मॉडल के तौर पर बनाया गया है। गांव भागलपुरी व आस-पास के मतदाता इस मतदान केंद्र के तहत पंजीकृत है। मतदान केंद्र पर नियुक्त बीएलओ वोटर स्लिप के साथ-साथ यह निमंत्रण कार्ड भी मतदाताओं तक पहुंचा रहे है। मॉडल बूथ संख्या 91 पर 1034 मतदाता पंजीकृत है। जिनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 582 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 452 है।
एसडीएम ने बताया कि 12 मई को होने वाले मतदान के दिन बूथ संख्या 91 पर सबसे बुजुर्ग पुरूष व महिला मतदाता को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही जिस मतदाता का जन्म पहली जनवरी 2001 को हुआ हो और वह पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा उस मतदाता को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र पर दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी दी जाएगी।
लोकतंत्र में मततंत्र के महत्व पर विशेष बल
निमंत्रण पत्र तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कनिष्ठ लेखाकार एसएन कौशिक ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरुकता पर विशेष बल दिया जा रहा है। लोकतंत्र में मततंत्र पर आधारित निमंत्रण कार्ड में मतदान के पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। वैवाहिक निमंत्रण कार्ड की तर्ज पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व को इस कार्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
मतदाताओं को भेजा गया निमंत्रण पत्र।
डा. राहुल नरवाल, एसडीएम बेरी
मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए जिलाधीश ने जारी किए आदेश
झज्जर, 09 मई। जिलाधीश एवं उपायुक्त संजय जून ने लोकसभा आमचुनाव 2019 के लिए 12 मई को होने वाले मतदान के दिन जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए आदेश जारी किए है। जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किए है जिनमें मतदान के दिन मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए मतदाता, पोलिंग अधिकारी, प्रत्याशी व उसके इलेक्शन एजेंट व एक पोलिंग एजेंट, भारत निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, डद्मूटी पर तैनात जनसेवक, मतदाता की गोदी में बच्चा, दृश्यता बाधित या चलने फिरने में असमर्थ मतदाता का सहायक आदि अधिकृत होंगे। इसके अतिरिक्त किसी प्रत्याशी, एजेंट या मतदाता के सुरक्षाकर्मी भी मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए अधिकृत नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 11 मई की सांय से मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी होंगे।
वाहनों के इस्तेमाल को लेकर जिलाधीश ने जारी किए आदेश
झज्जर। जिलाधीश एवं उपायुक्त संजय जून ने लोकसभा आमचुनाव 2019 के लिए 12 मई को होने वाले मतदान के दिन जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों के इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी किए है। जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किए है। जिसके तहत मतदान के दिन चुनाव लडऩे वाला उम्मीदवार पूरे संसदीय क्षेत्र में केवल एक वाहन का इस्तेमाल कर सकेगा। इसके अतिरिक्त उनका चुनाव एजेंट व प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केवल एक वाहन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त कर प्रयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों, पुलिस व निर्वाचन डद्मूटी पर नियुक्त अधिकारियों के वाहन, आवश्यक सेवाएं जैसे होस्पिटल के वाहन, एंबुलेंस, मिल्क वैन, पानी के टैंकर, बिजली विभाग की गाडिय़ा, आपातकालीन सेवा से जुड़े वाहन, पुलिस आदि के वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, किसी प्रकार की एमरजेंसी में रिटर्निंग अधिकारी रोहतक द्वारा जारी अनुमति, निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य पत्रकारों के वाहन आदि वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
जिलाधीश ने जारी किए आदेश
आज सांय से मतदान संपन्न होने तक शराब की बिक्री पर रोक
झज्जर, 09 मई। जिलाधीश एवं उपायुक्त संजय जून ने लोकसभा आमचुनाव 2019 के लिए 12 को होने वाले मतदान व 23 मई को मतगणना के दौरान जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शराब की दुकानों को एक निर्धारित अवधि के दौरान बंद रखने के आदेश जारी किए है। जिलाधीश ने पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किए है जिसके तहत जिला की सीमा के भीतर 10 मई की सांय छ: बजे से लेकर 12 मई को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने पर सांय छ: बजे तक शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह 23 मई को भी यह आदेश प्रïभावी रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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