बुधवार, 16 मार्च 2022
गृहमंत्री शाह ने फिल्म की टीम के साथ मुलाकात की
सोनारी एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ विमान, यात्री बचें
सोनारी एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ विमान, यात्री बचें
इकबाल अंसारी
रांची। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत सोनारी एयरपोर्ट पर विमान क्रैश हो गया। इससे एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी मच गई। लकेमिस्ट एवियशन का 4 सीटर प्लेन लैंडिंग के समय क्रैश हो गया। यात्री बाल -बाल बचे। एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल है।तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि, जान-माल का खास नुकसान हुआ। किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
वैसे इस संबंध में एयरपोर्ट प्रशासन का कोई आधिकारिक बयान अबतक नहीं आया है। मीडिया को भी घटनास्थल पर प्रवेश से रोक दिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त विमान अलकेमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का था। उसपर प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षु सवार थे। दोनों को हल्की चोटें आई है।
शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को झटका करार
शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को झटका करार
इकबाल अंसारी
बेंगलुरु। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के सार्वभौमिक अधिकार के लिए एक ‘‘झटका’’ करार देते हुए कहा कि यह फैसला मुस्लिम युवतियों को कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों से बाहर कर देगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि फैसले के कई पहलू संदिग्ध हैं, जो बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के सार्वभौमिक अधिकार को एक ‘‘झटका’’ है और इस अधिकार की गारंटी कानून तथा भारत के संविधान द्वारा दी गई है।
पार्टी ने कहा कि, कक्षाओं में हिजाब पहनने पर वस्तुतः प्रतिबंध लगाने वाले कर्नाटक सरकार के इस दोषपूर्ण आदेश को बरकरार रखने का परिणाम कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों से मुस्लिम युवतियों का बाहर होना होगा।’’ माकपा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को बिना देरी किए याचिकाओं पर सुनवाई करनी चाहिए और उम्मीद है कि शीर्ष अदालत ‘‘संवैधानिक गारंटी को बनाए रखेगी और न्याय करेगी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होली के अवकाश के बाद सुनवाई करने के लिए बुधवार को राजी हो गया।
लाभार्थियों को राशन कार्ड रखने की जरूरत नहीं
वनरक्षक और वनपाल के 2,399 पदों पर भर्तियां
वनरक्षक और वनपाल के 2,399 पदों पर भर्तियां
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। आप भी अगर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और तो यह खबर आपके लिए खबर आपके लिए बहुत खास हो सकती है। दरअसल राजस्थान सरकार के वन विभाग में वनरक्षक और वनपाल के 2,399 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएमएसएसबी), जयपुर द्वारा किया जायेगा। बता दें बोर्ड द्वारा जारी किए गए नोटिस के आधार पर पता चलता है कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एक मौका और दिया जा रहा है।इस भर्ती के पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 14 मार्च से लेकर के 29 मार्च आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन आरएसएमएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के आधार पर कर सकते है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क 450 किसी भी ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करना होगा। बता दें इस भर्ती के तहत, वन रक्षक के पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) परीक्षा पास होना जरूरी है।वहीं, वनपाल पदों के लिए उम्मीदवारों को सीनियर सेकेंडरी (12वीं) या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। वन रक्षक पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से लेकर 24 वर्ष, वनपाल के लिए उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं राज्य के आरक्षित वर्गों के इच्छुक उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अन्य किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं।
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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
मंगलवार, 15 मार्च 2022
9 अप्रैल को मतदान, 12 को मतगणना: अधिकारी
गर्भवती करने के केस में 10 वर्ष का कारावास, अर्थदंड
गर्भवती करने के केस में 10 वर्ष का कारावास, अर्थदंड
दुष्यंत टीकम
दुर्ग। किशोरी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती किए जाने के मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। अभियुक्त को अदालत ने 10 वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश नीरू सिंह की अदालत में मंगलवार को सुनाया गया है। अदालत ने मामले की पीड़िता को पुनर्वास के लिए प्रतिकर के रुप में 4 लाख रूपए प्रदान किए जाने का निर्देश भी दिया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
घटना दुर्ग थाना क्षेत्र की है। पीड़ित और आरोपी एक ही मोहल्ला के निवासी है और आरोपी अनिल गुप्ता (29 वर्ष) नारियल पानी बेचने का व्यवसाय करता था। साथ ही आरोपी विवाहित भी है। आरोपी को दुकान और घर पर पीड़ित 15 वर्षीय किशोरी का आना-जाना था। इसी दरम्यान युवक ने किशोरी को बहला-फुसलाकर कर शारीरिक संबंध बनाना प्रारंभ कर दिया। किशोरी के घर में अकेले होने पर भी युवक उसके घर में जाकर जबरिया शारीरिक संबंध बनाता था। जिससे किशोरी गर्भवती हो गई। परिजनों द्वारा डाक्टर से जांच कराए जाने पर इसका खुलासा हुआ। जिसके बाद 29 नवंबर 2018 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत तथा किशोरी के चिकित्सकीय परीक्षण के बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात अभियुक्त अनिल गुप्ता (29 वर्ष) को दफा 376(2)(ढ) के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला अदालत ने दिया है।
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