सोमवार, 3 फ़रवरी 2025

महाकुंभ में भगदड़ के केस पर सुनवाई से इनकार

महाकुंभ में भगदड़ के केस पर सुनवाई से इनकार 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे महाकुंभ- 2025 में मची भगदड़ के मामलें पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए याचिका दाखिल करने वाले को इस बाबत हाई कोर्ट जाने को कहा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे महाकुंभ- 2025 में संगम स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। 
महाकुंभ भगदड़ के मामले को लेकर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील का संज्ञान लिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले ही इस बाबत याचिका दाखिल की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को महाकुंभ 2025 में मची भगदड़ की घटना में हुई मौतों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर वकील विशाल तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में देश भर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अदालत से दिशा-निर्देश देने और नियमों का पालन करने की मांग की गई थी। 

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