आसाराम को 75 दिन की अंतिम जमानत दी
नरेश राघानी
जयपुर। हाईकोर्ट से दी गई अंतरिम जमानत के बाद नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम 11 साल बाद जेल से बाहर आएगा। आसाराम की ओर से सजा स्थगन एवं जमानत के लिए दायर की गई याचिका पर आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट द्वारा आसाराम को बड़ी राहत दी गई है।
मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के जस्टिस दिनेश मेहता एवं जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच ने जोधपुर रेप केस मामले में दोषी पाए जा चुके आसाराम को 75 दिन की अंतिम जमानत दे दी है। न्यायाधीशों ने कहा है कि 31 मार्च 2025 तक आसाराम जेल से बाहर रहकर अपना इलाज कर सकेंगे। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान आसाराम को अपने किसी भी अनुयायी से मिलने की अनुमति नहीं होगी और ना ही जेल से बाहर आकर आसाराम की ओर से मीडिया के बीच कोई बयान जारी किया जा सकेगा।
हाईकोर्ट ने कहा है कि आसाराम 24 घंटे तीन पुलिस कर्मियों की पूरी निगरानी में रहकर अपना पूरा इलाज करवा सकेंगे।
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