गुप्ता की मौत का केस, 28 को उम्र कैद की सजा
संदीप मिश्र
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कासगंज में वर्ष 2018 में हुए दंगे के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की मौत के मामलें में दोषी पाए गए 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 6 साल बाद आज एनआईए कोर्ट द्वारा दोषियों को सजा का ऐलान किया गया है।
शुक्रवार को नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी अदालत के जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुए दंगे में अपनी जान गंवाने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की मौत के मामले में 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान आज उम्र कैद की सजा पाए सभी 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ दोषियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था।
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