मंगलवार, 5 नवंबर 2024

'मदरसा एक्ट' की वैधता को बरकरार रखा: एससी

'मदरसा एक्ट' की वैधता को बरकरार रखा: एससी 

संदीप मिश्र 
लखनऊ। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम- 2004 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम- 2004 को लेकर सुनाये गए फैसले से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को जोर का झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखते हुए इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। 
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 की 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मदरसा अधिनियम को संवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई थी तथा इस बाबत केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा था। 
गौरतलब है कि 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा और छात्रों को अन्य स्कूलों में ट्रांसफर करने का निर्देश देना भी ठीक नहीं है। अदालत ने कहा था कि देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, जियो और जीने दो। 

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