शुक्रवार, 29 नवंबर 2024

27 वर्ष बाद दुष्कर्मी को 10 साल की सजा

27 वर्ष बाद दुष्कर्मी को 10 साल की सजा 

गणेश साहू 
कौशाम्बी। सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में खेत से लौट रही बालिका के साथ 27 वर्ष पहले सन 1997 में जबरिया गलत काम किया गया था। मामलें का मुकदमा पुलिस थाना सैनी में दर्ज हुआ था। 27 वर्षों से पीड़ित न्याय पाने के लिए दौड़ रही थी अंततः पीड़ित को न्याय मिला और 27 वर्षों बाद आरोपी का दोष सिद्ध हुआ और अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है। 
साथ में दोषी पर 6000 का अर्थदंड भी अदालत ने लगाया है। अभियोजन-पक्ष की ओर से पंकज सोनकर ने दोषी को कठोर से कठोर सजा देने की सिफारिश की है। सैनी कोतवाली क्षेत्र में नया थाना कड़ा धाम बनने के वर्तमान में कड़ा धाम थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के आरोपी अवधेश शुक्ला के मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने अवधेश शुक्ला को दुष्कर्म का दोषी पाया और 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दोषी पर 6000 का अर्थदंड लगाया है। 

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