दुष्कर्म के मामलें में 20 साल कारावास, जुर्माना
इकबाल अंसारी
केंद्रपाड़ा। ओडिशा में केंद्रपाड़ा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रज्ञा परमिता राउल ने एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामलें में एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल सश्रम कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता, नौ वर्षीय किशोरी छह जून, 2022 को अपनी सहेली के घर गई थी। इसी दौरान कपिलेंद्र मलिक नामक व्यक्ति ने उसे अकेला पाकर अपने घर चलने को कहा। इसके बाद उसने उसको कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
दोषी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़िता ने हालांकि अपने परिवार वालों को घटना की जानकारी दी और परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने कपिलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया और जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू के अनुसार, न्यायाधीश ने साक्ष्यों की पुष्टि करने और 19 गवाहों से जिरह करने के बाद शनिवार को युवक को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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