बुधवार, 30 अक्तूबर 2024

दुष्कर्म के जुर्म में 20 वर्ष कारावास, जुर्माना

दुष्कर्म के जुर्म में 20 वर्ष कारावास, जुर्माना 

अविनाश श्रीवास्तव 
पटना। बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के जुर्म में बृहस्पतिवार को दोषी युवक को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। 
विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के पंडारक थाना क्षेत्र निवासी रंजीत यादव को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतानी होगी। साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपए दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना को दिया है। 
मामलें के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2017 में नाबालिग बालिका जब खेत में रोपनी करने के बाद अपने घर वापस लौट रही थी तब रास्ते में उसके ही गांव के दोषी और उसके एक सहयोगी ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने सात गवाहो का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था। इसके अलावा 11 दस्तावेजी सबूत भी दाखिल किए थे। दोषी ने भी अपने बचाव में दो गवाहों को अदालत में पेश किया था। 

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