खाने-पीने की वस्तुओं में अपशिष्ट मिलाना अपराध
संदीप मिश्र
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जूस, दाल और रोटी जैसी खाने-पीने की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्स अपराध है, जो किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जूस, दाल और रोटी जैसी खाने पीने की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्स अपराध है, जो किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इस प्रकार के ढाबों एवं रेस्टोरेंट आदि प्रतिष्ठानों की सघन जांच करने का निर्देश देते हुए कहा है कि खाने-पीने की चीजों की दुकानों पर रहने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की चीजों की शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खाने-पीने की चीजों के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर आदि का नाम एवं पता डिस्प्ले करना अब अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खाने-पीने की चीजों की दुकानों का शेफ हो या वैटर सभी को मास्क लगाना होगा और ग्लब्स पहनने होंगे। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट पर सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि मानव अपशिष्ट आदि गंदी चीजों की मिलावट किए जाने पर संचालक और प्रोपराइटर के खिलाफ भी सरकार की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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