हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, अर्थदंड लगाया
भानु प्रताप उपाध्याय
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते हत्या के दोषी को मुजफ्फरनगर की एक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया। गौरतलब है कि दिनांक 28.12.2000 को थानाक्षेत्र नई मण्डी के रहने वाले वादी माम चन्द पुत्र सुखवीर वर्मा द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि अभियुक्त संजय चौधरी पुत्र रणधीर सिंह निवासी मल्लूपुरा थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर द्वारा उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 1017/2000 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय चौधरी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 30.03.2001 व 02.06.2001 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर व्योम बिंदल तथा थानाध्यक्ष कोतवाली नगर अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर से प्रभावी पैरवी की गई एवं समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक कुलदीप सिंह व अरुण जावला एवं पैरोकार आरक्षी निजारुल हक व बलराम द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप शुक्रवार को दिनांक 27.09.2024 को न्यायधीश नेहा गर्ग ( न्यायालय एफटीसी-02 मुजफ्फरनगर) के द्वारा आरोपी संजय चौधरी उपरोक्त को आजीवन कारावास तथा 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सजा दिलाएं जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।
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