बुधवार, 4 सितंबर 2024

रेप के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना

रेप के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। नाबालिग से दुष्कर्म के 1 आरोपी को बुधवार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया था कि अभियुक्त मोहित पाल पुुत्र अजय उर्फ अजब सिंह निवासी मौहल्ला जनकपुरी थाना सिविल लाईन द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना की गई। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 861/2018 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया था। 20 सितंबर 2018 को अभियुक्त महित पाल द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त मोहित पाल के विरूद्ध 29 सितंबर 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर व्योम बिंदल तथा थानाध्यक्ष कोतवाली नगर अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गई व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। 
विशेष लोक अभियोजक विक्रान्त राठी, दीपक गौतम व पैरोकार आरक्षी बलराम द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे-1 पॉक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी मोहित पाल को धारा 363, 366, 376, भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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