भ्रामक दावे नहीं करने का वादा किया: पतंजलि
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। पतंजलि आयुर्वेद के बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण ने लिखित में माफी माफी मांगने के अलावा आगे से गुमराह करने वाले विज्ञापन एवं पतंजलि के उत्पादों को लेकर भ्रामक दावे नहीं करने का वादा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अवमानना के मामले में अपना पीछा छुड़ा लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण की ओर से दिए गए माफ़ीनामें के बाद अवमानना का केस बंद कर दिया है। मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने पतंजलि योगपीठ के बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत देते हुए दोनों के खिलाफ अवमानना का केस बंद कर दिया है। देश की शीर्ष अदालत की अवमानना करने के मामले में बुरी तरह से फंसे बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण ने अदालत से लिखित में माफी मांगी है और कहा है कि आगे से उनकी ओर से पब्लिक को गुमराह करने वाले विज्ञापन और पतंजलि के उत्पादों को लेकर भ्रामक दावे नहीं किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की दवाइयों को लेकर भ्रामक विज्ञापन देने के मामले में योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण तथा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी में कहा कि उसने उन सभी 14 उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से रोक दी है, जिनके निर्माण लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग अथारिटी द्वारा अप्रैल में निलंबित कर दिए गए थे।
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