गुरुवार, 1 अगस्त 2024

हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड

हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। हत्या करने के 1 आरोपी को जिला जज विनय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड भी लगाया है। वादी चन्द्रपाल पुत्र जगदीश निवासी ग्राम खरपौड़ थाना ककरौली ने थाना ककरौली पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया था कि ललित पुत्र जयपाल निवासी ग्राम खरपौड़, थाना ककरौली ने वादी के पुत्र की हत्या कर दी है।
वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना ककरौली पुलिस द्वारा मु0अ0स0- 11/2020 धारा 302/34/201 भादवि व मु0अ0सं0 12/2020 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किए गए। थाना ककरौली पुलिस द्वारा अभियुक्त ललित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। 
ककरौली पुलिस के स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया। विशेष लोक अभियोजक ललित भारद्वाज द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय जिला न्यायाधीश द्वारा अभियोगों में आरोपी ललित को धारा 302/34, 201 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास तथा 25,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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