मंगलवार, 27 अगस्त 2024

प्रेमिका की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

प्रेमिका की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास 

संदीप मिश्र 
बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने प्रेमिका की हत्या के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमारने बताया कि गत 11 जून खुर्जा के खीरखानी कब्रिस्तान में आसमा (30) का शव मिला था जिसकी हत्या उसके कथित प्रेमी अदनान ने धारदार हथियार से गला रेत कर की थी। पुलिस पूछताछ में अदनान ने अपने बयान में बताया कि खलनायक फिल्म से प्रेरित हो कर उसने इस घटना को अंजाम दिया था। आरोपी का कहना था, कि उसने खलनायक के मुख्य किरदार बबलू की तरह ही अपनी वेशभूषा अंगीकार कर ली थी। पुलिस ने घटना की विवेचना मात्र नौ दिन में पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया और न्यायालय एफटीसी 2 के न्यायाधीश लरुण मोहित ने मात्र 13 कार्य दिवस में इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया गया और न्यायालय द्वारा मात्र 13 कार्य दिवस में इस पूरे प्रकरण काट्रायल किया गया। जिसमें आज अदनान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50000 रुपये का जुर्माना उसे पर लगाया गया है। 
इस पूरे प्रकरण में सजा तक मात्र 78 दिन लगे। लोक अभियोजक विजय शर्मा ने भी मशक्कत कर आरोपी को दंड दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है।

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