हत्या करने के 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा
भानु प्रताप उपाध्याय
मुजफ्फरनगर। हत्या करने के 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया। सजा कराने में मुजफ्फरनगर पुलिस का भी योगदान रहा। गौरतलब है, कि दिनांक 28.06.2023 को वादी शाहिद पुत्र इदरीश निवासी अलीपुर अटेरना थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना बुढाना पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए बताया कि अभियुक्तगण 1-फरमान पुत्र रहीस 2-फरमान पुत्र जमशैद 3-नौमान पुत्र जमशैद 4-धारा उर्फ सनव्वर पुत्र इश्वाक 5-सादाब पुत्र जमशैद 6-सलमान पुत्र मनव्वर निवासीगण अलीपुर अटेरना थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर द्वारा उनकी पत्नी फहराना की गोली मार कर हत्या कर दी गयी है। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बुढाना पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0- 291/2023 धारा 147, 148, 149, 302 भादवि व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। थाना बुढाना पुलिस द्वारा अभियुक्त फरमान पुत्र रहीस को दिनांक 29.06.2023, अभियुक्त फरमान पुत्र जमशैद व नौमान पुत्र जमशैद को दिनांक 02.07.2023 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त धारा उर्फ सन्नवर द्वारा दिनांक 13.07.2023, अभियुक्त सादाब व सलमान उपरोक्त द्वारा 14.07.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। थाना बुढाना पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 21.08.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। हत्या करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बुढाना गजेन्द्र पाल सिंह के नेतृत्व में व थाना बुढाना स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 28.08.2024 को न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 द्वारा आरोपीगण 1-फरमान पुत्र रहीस 2-फरमान पुत्र जमशैद 3-नौमान पुत्र जमशैद 4-धारा उर्फ सनव्वर पुत्र इश्वाक 5-सादाब पुत्र जमशैद 6-सलमान पुत्र मनव्वर निवासीगण अलीपुर अटेरना थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर को धारा 147,148,149,302 आईपीसी में आजीवन कारावास व 38,000/- रुपये अर्थदण्ड (प्रत्येक पर) की सजा सुनाई गई। साथ ही आरोपी फरमान पुत्र जमशैद उपरोक्त को धारा 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम में 03 वर्ष कारावास व 3,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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