दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कारावास, अर्थदंड
संदीप मिश्र
बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अपर जिला जज पास्को ने 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाए जाने के बाद शुक्रवार को 20 वर्ष कारावास व 55,000 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को अपर जिला जज पास्को कोर्ट दीपकान्त मणि द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व 55,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गई। घटनाक्रम के अनुसार एक जनवरी 2019 को 14 वर्षीय किशोरी घर से बाहर शौच के लिए निकली। काफी देर वापस न आने पर मां अपनी पुत्री को ढूंढने निकली तो वह घर के पास बाग से आती हुई दिखाई दी, उसके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त अशोक कुमार यादव उर्फ घुरे ने बाग में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा घटना के बारे में किसी को बताने की स्थिति में जान से मारने की धमकी दी है। जिसके आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0-36/2019 धारा 376(3)/ 506 भा0द0वि0 व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक रामजी यादव द्वारा संपादित की गई।
विशेष लोक अभियोजक सन्त प्रताप सिंह और संतोष सिंह व थाने की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी अभियुक्त अशोक कुमार यादव उर्फ घुरे पुत्र तीरथराम निवासी थाना नवाबगंज ज़िला बहराइच को 20 वर्ष का कारावास व 55,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करनें पर 10 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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