हत्या-डकैती में 14 लोगों को आजीवन कारावास
संदीप मिश्र
बदायूं। उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक अदालत ने हत्या और डकैती के 17 साल पुराने मामलें में एक ही परिवार के नौ सदस्यों समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि थाना जरीफनगर क्षेत्र में हुई एक हत्या का बदला लेने के लिए वर्ष 2007 मे जरीफनगर के गांव खरखोल में पान सिंह के कत्ल के मामले में विशेष न्यायालय (डकैती) ने 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें नौ आरोपी एक ही परिवार के हैं, जबकि शेष पांच भी आपस मे रिश्तेदार हैं। दो अभियुक्तों की निर्णय से पहले ही मौत हो चुकी है। इन सभी आरोपियों ने घर में लूटपाट के बाद पान सिंह को कुल्हाड़ी से की काटकर मार डाला था। छह दोषियों पर 50-50 हजार रुपये और आठ पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा ने बताया कि थाना करीब नगर क्षेत्र के गांव खरखोल में 2007 में राधेश्याम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी को गई थी। पान सिंह के पिता हरपाल सिंह ने रिपोर्ट लिखाई थी कि राधेश्याम की हत्या के आठ दिन बाद ही 15 फरवरी 2007 की सुबह आठ बजे राधेश्याम के परिजनों ने फरसा,लाठियां अन्य असलहों के साथ उनके घर पर हमला बोल दिया। सभी ने फायरिंग करते हुए घर में रखा सामान, जेवर, कपड़ा आदि सामान लूट लिया और पान सिंह को मारते हुए घर से खींच लिया और मंदिर के पास कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। Also Read - अचानक मोची की दुकान पर पहुंचे राहुल गांधी ने सिली चप्पल और.... हत्या व डकैती की धाराओं में दर्ज रिपोर्ट में हरपाल की ओर से 12 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल करते समय चार नाम और उजागर किए और कुल 16 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गईl मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुल नामजद 16 अभियुक्तों में से दो की मौत हो चुकी हैl विशेष न्यायालय (दस्यु प्रभावित) में सुनवाई के दौरान 25 जुलाई को विशेष न्यायाधीश रेखा शर्मा ने राधेश्याम के सगे भाई उरमान समेत 14 लोगों को दोषी करार दिया था। ये सभी जमानत पर थे। बृहस्पतिवार की देर शाम को इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सभी को जेल भेज दिया गया हैl साथ ही प्रत्येक पर जुर्माना भी डाला है और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उम्रकैद की सजा पाने वालों में राधेश्याम के सगे भाई उरमान व धर्म सिंह, चाचा भरोसे, चचेरा भाई अतर सिंह तथा परिवार से जुड़े राम सिंह पुत्र कोमिल, नरेश पुत्र रामचंद्र, भगवान सिंह पुत्र करन सिंह, विनीत पुत्र राम सिंह, प्रेम सिंह पुत्र बेनी शामिल हैं। इनके साथ रहे मझोला के वीरपाल पुत्र बालकिशन, वंशीपुर गांव के बलवीर पुत्र रोहन, गोबरा निवासी टीटू पुत्र नक्षत्र पाल, संभल जिले के बहजोई धाना क्षेत्र के गांव कैलमुंडी निवासी धर्मवीर पुत्र अजय पाल व एक अन्य श्रीपाल को उम्रकैद हुई। मुकदमे के विचारण के दौरान आरोपी साधु सिंह और रामऔतार की मौत हो चुकी है।
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