मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में केजरीवाल को जमानत दी
इकबाल अंसारी
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामलें से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक, केजरीवाल को ये जमानत 1 लाख रुपये के बेल बांड पर मिली है।
कल बाहर आ सकते हैं केजरीवाल
इससे पहले 19 जून को अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल की हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी थी। हालांकि, आज गुरुवार 20 जून को कोर्ट ने केजरीवाल को राहत दे दी और 1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी। जानकारी के मुताबिक, केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।
इन शर्तों के साथ जमानत
कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होने और जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत
जानकारी के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आग्रह भी खारिज कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। न्यायाधीश ने नियमित जमानत के लिए केजरीवाल द्वारा दायर किये गये आवेदन पर अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
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