जैन की याचिका पर 9 को फैसला सुनाएं 'एचसी'
इकबाल अंसारी
नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने शराब घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जेल भेजे गए सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 9 जुलाई को फैसला सुनाए जाने के हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शराब घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामलें में जेल भेजे गए आम आदमी पार्टी के नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर आगामी 9 जुलाई को अपना फैसला सुनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा एवं एसवीएन भट्टी की पीठ ने हाई कोर्ट को यह निर्देश में कहा है कि जमानत के मामलों को अनावश्यक रूप से टालना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश सत्येंद्र जैन की उस याचिका पर दिया गया है। जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने हाई कोर्ट की ओर से उनकी जमानत याचिका पर 6 सप्ताह के स्थगन के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए इस मामले में निर्देश जारी किए जाने की डिमांड की। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि इसी तरह का एक मामला शीर्ष अदालत में लंबित है और इसलिए उनकी याचिका को इसके साथ में ही लगाया जाना चाहिए।
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