बिभव की न्यायिक हिरासत 22 तक के लिए बढ़ाई
इकबाल अंसारी
नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक के लिए बढ़ा दी है। शनिवार को बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।
इससे पहले, 31 मई को कोर्ट ने बिभव कुमार को 14 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 27 मई को कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 14 जून को हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट बिभव की जमानत याचिका पर 1 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा।
तीस हजारी कोर्ट ने 7 जून को बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है। तीस हजारी कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी।
कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। बता दें कि इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था।
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