सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की
इकबाल अंसारी
नई दिल्ली। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया को गुड न्यूज़ देते हुए हाईकोर्ट ने आप नेता को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मनीष सिसोदिया को हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत देने के अलावा आप नेता की जमानत को लेकर प्रवर्तन निदेशालय एवं सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए दोनों से जवाब भी मांगा है।
शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आप नेता को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उन्हें हफ्ते में एक मर्तबा अपनी पत्नी से मुलाकात करने की इजाजत दे दी है। अदालत का कहना है कि हिरासत में मौजूद मनीष सिसोदिया अब हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकेंगे। अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत की मांग वाली अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय एवं केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी करते हुए दोनों केंद्रीय एजेंसियों से उनका जवाब मांगा है। हाई कोर्ट द्वारा अब इस मामले की सुनवाई आगामी 8 मई को की जाएगी।
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