गुरुवार, 9 मई 2024

चाचा की हत्या के मामलें में भतीजे को उम्रकैद

चाचा की हत्या के मामलें में भतीजे को उम्रकैद 

अविनाश श्रीवास्तव 
छपरा। बिहार में सारण जिले की सत्र अदालत ने गुरूवार को एक व्यक्ति की हत्या के मामलें में उसके भतीजा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सारण व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश :द्वितीय: अतुलबीर सिंह ने अपने चाचा के हत्या के अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 
रसूलपुर थाना कांड संख्या 92/20 के सत्रवाद 195/20 के अनुसार जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के बलिया निवासी 62 वर्षीय देवनाथ पांडेय ने 17 अगस्त 2020 को घायल अवस्था में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह संघ्या चार बजे अपने दरवाजे पर थे तभी उनका भतीजा राजकिशोर पांडेय शराब पीकर आया और उन्हें गाली देने लगा। उन्होंने उसे गाली देने से मना किया तो वह हाथ मे चाकू लेकर आया और पेट में चाकू मारकर उन्हें घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिये पटना भेज दिया गया। 
पटना में इलाज के दौरान 01 सितंबर को देवनाथ पांडेय की मौत हो गई। इस मामले में विश्वनाथ पांडेय के पुत्र राजकिशोर पांडेय को भा.द.वि की धारा 304(।) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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