सिसोदिया को 3 दिन की अवधि के लिए बेल दी गई
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल के भीतर से निकलकर बाहर आने के बाद दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया के भी बाहर आने का इंतजाम हो गया है। हाईकोर्ट की ओर से मनीष सिसोदिया को तीन दिन की अवधि के लिए बेल दी गई है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को उस समय एक बड़ी खुशी हासिल हुई है, जब हाईकोर्ट ने राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को तीन दिन की बेल दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शराब घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए राज्य के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट में अर्जी देकर परिवार में आयोजित होने वाले शादी समारोह में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी। सोमवार को अदालत ने परिवार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए मनीष सिसोदिया को तीन दिन के लिए जमानत पर बाहर भेजने का निर्देश दिया है।
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