सोमवार, 13 मई 2024

गैंगरेप: 2 आरोपियों को 10-10 साल की सजा

गैंगरेप: 2 आरोपियों को 10-10 साल की सजा 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सूजडू में घर के भीतर अकेली मौजूद महिला के साथ तमंचे की नोंक पर गैंगरेप करने के मामलें में दोषी होना पाए गए दो आरोपियों को अदालत द्वारा 10-10 साल की सजा एवं 20- 20 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। 
सोमवार को जिला अदालत की फास्टट्रैक कोर्ट में वर्ष 2012 की 3 जून को शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सूजडू में घर के भीतर मौजूद अकेली महिला के साथ हथियारों की नोंक पर किए गए गैंगरेप के मामले की सुनवाई की गई। 
पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता रेणु शर्मा द्वारा जोरदार पैरवी की गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी शहजाद एवं मोहम्मद शफी को दोषी करार देते हुए दोनों को 10-10 साल की कैद और उनके ऊपर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना किये जाने की सजा सुनाई। 
अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2012 की 3 जून की रात जब उसका पति काम पर गया हुआ था तो आरोपी शहजाद एवं मोहम्मद शफी उसे घर में अकेली देख उसके घर के भीतर घुस आए और तमंचे से आतंकित करते हुए उसके साथ गैंगरेप किया। दुष्कर्म के बाद दोनों आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

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