सोमवार, 18 मार्च 2024

महिला समेत दो आरोपियों को सजा सुनाई

महिला समेत दो आरोपियों को सजा सुनाई

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या में महिला आरोपी समेत दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार रुपेश पुत्र गजे सिंह निवासी महमूदनगर माजरा थाना भोपा द्वारा द्वारा थाना मन्सूरपुर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि उनकी पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए उसके पति अश्वनी पुत्र विजयपाल व सास मुनेश पत्नी विजयपाल निवासी ग्राम खानपुर थाना मंसूरपुर द्वारा जला कर मार दिया गया है।
थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0- 307/2015 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज अधि0 पंजीकृत किया गया था। थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अश्वनी व मुनेश उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तों को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
थाना मन्सूरपुर के स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एफटीसी-1 द्वारा आरोपी अश्वनी पुत्र विजयपाल उपरोक्त को धारा 498ए, 304बी भादवि व 4 दहेज अधिनियम में 10 वर्ष कारावास व 6 हजार रुपये के अर्थदंड एवं आरोपी मुनेश पत्नी विजयपाल उपरोक्त को धारा 498ए, 304बी भादवि व 4 दहेज अधि0 में 8 वर्ष कारावास व 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।

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