सोमवार, 4 मार्च 2024

बलात्कार के मामलें में 20 वर्ष की सजा, जुर्माना

बलात्कार के मामलें में 20 वर्ष की सजा, जुर्माना

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामलें में आरोपी रमेश को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। यह मामला 2021 में ग्राम घटायन में हुई थी।

अभियोजन के अनुसार गत 12 मई 2021 को मुजफ्फरनगर जिले के थाना जानसठ के ग्राम घटायन में एक नाबालिग लड़की के साथ एक खाली कोठे में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी रमेश को 20 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया, जबकि आरोपी रमेश के तीन लड़कों विजय पाल, पिंटो व संदीप को जान से मारने की धमकी के आरोप में सबूत के अभाव में बरी कर दिया है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने के 30 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे। इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।

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