कॉलोनाइजर ने सरकार को करोड़ों का चूना लगाया
अमित शर्मा
चंडीगढ़। पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा बाजवा डिवैलपरज़ लिमटिड, सन्नी इनकलेव खरड़ के डायरैक्टर जरनैल सिंह बाजवा निवासी सैक्टर- 71 एस. ए. एस. नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उक्त कालोनाइजर ने सरकार को करोड़ों का चूना लगाया है।
इसके साथ ही चीफ़ टाऊन प्लानर पंजाब (CTP) पंकज बावा निवासी मकान नं. 253, सैक्टर- 22 ए, चंडीगढ़ और राजस्व पटवारी लेख राज (अब सेवामुक्त) निवासी मकान नंबर 55, सैक्टर- 118 के विरुद्ध ग़ैर- कानूनी तौर पर हाउसिंग प्रोजैक्ट पास करने और अपेक्षित फीस जमा न कराने के दोष अधीन मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में सी. टी. पी. पंजाब पंकज बावा को गिरफ़्तार कर लिया गया है।
मैसर्ज बाजवा डिवैलपरज़ लिमटिड ने स्कैम किया
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये आज यहाँ राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि एक शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि मैसर्ज बाजवा डिवैलपरज़ लिमटिड ने ज़िला मोहाली के गाँव सिंहपुर, हसनपुर और जंडपुर की 179 एकड़ ज़मीन में राज्य सरकार से रिहायशी/ व्यापारिक प्रोजैक्ट पास करवाया था।
1 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा नहीं करवाए
अधिकारित कमेटी की तरफ से 22- 03- 2013 को लिए गए फ़ैसले अनुसार, उक्त प्रमोटर ने कैंसर राहत फंड के तौर पर प्रोजैक्ट की लागत का एक फ़ीसद या अधिकतम 1 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा नहीं करवाए और इस सम्बन्धी पुड्डा के अधिकारियों/ कर्मचारियों ने नियमों अनुसार उक्त डिवैलपर के विरुद्ध कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई।
रिहायशी योजना भी मंज़ूर करवा ली थी
इसके इलावा, बाजवा डिवैलपरज़ लिमटिड ने सैक्टर 120, 123, 124 और 125 में सन्नी एन्क्लेव, गाँव जंडपुर, सिंहपुर, हसनपुर में रिहायशी मेगा प्रोजैक्ट का लेआउट प्लान भी मंज़ूर करवा लिया था जिसमें 9.09 एकड़ में आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों ( ई. डब्ल्यू. एस.) के लिए रिहायशी योजना भी मंज़ूर करवा ली थी।
गमाडा के नाम पर नहीं करवाई गई थी
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