नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कारावास
आदिल अंसारी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में मनोज को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास एवं 16 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 13 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को तीन लाख का प्रतिकार दिए जाने की संस्तुति की है। शासकीय अधिवक्ता भोलेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार नाबालिग पीड़िता भीख मांगती थी। चार जून 2023 को एक बजे रोडवेज बिजनौर पर भीख मांग रही थी।
उसे एक व्यक्ति वहां मिला। उसने कहा कि भीख मत मांगो, मेरे साथ मेरे गांव चलो, वहां तुम काम करना। उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने गांव ले गया। मगर, उसने रात्रि में लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। तीन-चार दिन वहीं रखा, फिर उसे बिजनौर ले आया। बिजनौर में एक जगह बैठाकर फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि उसे गांव में पता चला था कि आरोपी का नाम मनोज है। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मनोज को गिरफ्तार किया। इस मामले में मनोज के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। आठ माह के अंदर न्यायालय ने इस मामले में निर्णय सुनाया है। दोषी मनोज निवासी बांकपुर को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
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