शनिवार, 13 जनवरी 2024

2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई 

भानु प्रताप उपाध्याय 
सहारनपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजबीर सिंह ने बताया की ग्राम खंडवा कोतवाली नकुड़ निवासी सचिन पुत्र यशपाल का नयागांव निवासी सचिन पुत्र भोपाल के साथ विवाद हुआ था। नौ फरवरी 2022 को सचिन पुत्र यशपाल अपने रिश्तेदार नवीन, मेनपाल और नीरज के साथ दो बाइक से बुआ के घर जा रहे थे। रास्ते में ग्राम अध्याना के मोड़ के पास सचिन पुत्र भोपाल ने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया था।
इसमें सचिन, नवीन, मेनपाल और नीरज को गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान सचिन पुत्र यशपाल की मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आठ महेश कुमार की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर नया गांव निवासी सचिन पुत्र भोपाल और उसके साथी पंकज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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