दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कारावास, अर्थदंड
भानु प्रताप उपाध्याय
मुजफ्फरनगर। दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा कराई गई। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सजा सुनाई। गौरतलब है कि वादी द्वारा थाना शाहपुर पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त सचिन पुत्र अमन निवासी ग्राम निरमानी थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की बहन के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई थी। वादी की तहरीर के आधार थाना शाहपुर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। थाना शाहपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सचिन उपरोक्त को दिनांक 20.07.2018 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा थाना शाहपुर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 29.07.2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बुढाना के नेतृत्व में थाना शाहपुर स्तर से प्रभावी पैरवी की गई एवं समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.04.2023 को न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या- 01 द्वारा अभियुक्त सचिन उपरोक्त को धारा 376 भादवि के अन्तर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्तों को सजा दिलाएं जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।