हलाल और हराम के सर्टिफिकेशन पर नाराज योगी
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिखाई गई नाराजगी के बाद हलाल और हराम के सर्टिफिकेशन के अजीबोगरीब गोरख धंधे पर लगाम लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से ऐसी नो कंपनियों के खिलाफ राजधानी के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है जो हलाल सर्टिफिकेशन के साथ डेयरी, कपड़ा, चीनी, मसाले, साबुन और नमकीन जैसे उत्पादों को बाजार में बेच रही थी।
शनिवार को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में ऐसी नो कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जो डेयरी, कपड़ा, चीनी, मसाले, साबुन और नमकीन जैसे उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड के साथ बाजार में बेच रही थी। हलाल सर्टिफिकेशन देकर विभिन्न उत्पादों की बिक्री करने वाली नो कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से अब चारों तरफ हड़कंप मच गया है। शैलेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की शिकायत पर जिन कंपनियों के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा कायम किया गया है उनमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, हलाल काउंसिल आफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई और जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली और कुछ अज्ञात कंपनियां शामिल है।
अब जमीन मामले के बाद नई जांच रिपोर्ट इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 153 ए, 298, 384, 420, 468, 471 और 505 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भारत में कोई भी सरकारी संस्था इस तरह का सर्टिफिकेट जारी नहीं करती है। बल्कि कुछ निजी संस्थाओं व कंपनियों द्वारा उत्पादों को हलाल और हराम बढताकर यह हलाल के सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।
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