शुक्रवार, 27 अक्टूबर 2023

सामूहिक दुष्कर्म: आजीवन कारावास, अर्थदंड

सामूहिक दुष्कर्म: आजीवन कारावास, अर्थदंड

भानु प्रताप उपाध्याय 
शामली। दो आरोपियों को युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास और 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुडीर ने बताया कि 1 अक्टूबर 2018 को एक गांव में सुबह के समय एक युवती अपने चाचा के घर पानी लेने गई थी। गांव के नदीम व तासिम युवती गाड़ी में उठाकर ले गए तथा एक धर्मस्थल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
2 अक्टूबर को युवती के पिता ने पुलिस में तहरीर देकर अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म की धाराओ में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया तथा कोर्ट में बयान दर्ज कराए। पुलिस द्वारा चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने दोष सिद्ध पाये जाने पर नदीम व तासिम निवासी कैराना को आजीवन कठोर कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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