पिता और 3 पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा
भानु प्रताप उपाध्याय
मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव किनौनी में पांच साल पूर्व आतिशबाजी के विरोध में की गई युवक की हत्या और भाई पर जानलेवा हमले के मामलें में कोर्ट ने पिता और उसके तीन पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 6 में चल रही थी।
डीजीसी राजीव शर्मा और एडीजीसी नीरजकांत मलिक ने बताया कि 7 नवम्बर 2018 को शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव किनौनी निवासी अनुज और उसका भाई टीनू घेर पर जा रहे थे। रास्ते में गांव प्रदीप, पकंज और अरविंद्र पुत्रगण राजेश निवासीगण किनौनी आतिशबाजी कर रहे थे। आरोप था कि अनुज और टीनू ने आतिशबाजी रोकने के लिए कहा, तो आरोपियों ने गाली-गलौज कर दी। विरोध करने पर आरोपियों के पिता राजेश पुत्र नकली भी वहां पहुंच गया और सभी ने दोनों भाइयों से मारपीट कर दी।
आरोप है कि अरविंद और पंकज ने अनुज को दबोच लिया और प्रदीप ने तमंचे से गोली मार दी। जबकि टीनू पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। अनुज के सिर से गोली मारी गई थी। दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए अनुज को मेरठ रेफर कर दिया गया था। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
इस मामले में पुलिस ने वादी मनोज की तहरीर पर आरोपी पिता और तीनों पुत्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थीद्। एक माह पश्चात पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 6 शाकिर हसन ने की। डीजीसी ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी पिता और पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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