मामले की जांच कर रही एसआईटी को भंग किया
इकबाल अंसारी
नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले की जांच कर रही एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा भंग कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और अब आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। इसलिए जांच की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के सेवा निवृत जज को भी निगरानी के काम से मुक्त कर दिया गया है। सोमवार को लखीमपुर खीरी जनपद के तिकुनिया में हुई हिंसा की वारदात की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी को आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा भंग कर दिया गया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टैनी का बेटा आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। आज हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने एसआईटी को भंग करने का आदेश देते हुए कहा है कि अगर पीठ को फिर से एसआईटी गठित करने की जरूरत पड़ेगी तो इस संबंध में उचित आदेश पारित करते हुए एसआईटी का गठन किया जाएगा। तीन वरिष्ठ आईपीएस अफसर एसबी शिरोडकर, दीपेंद्र सिंह एवं पद्मजा चौहान आज भांग की गई एसआईटी का हिस्सा थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.