8 साल पुराने मुकदमे में 2 साल कारावास की सजा
भानु प्रताप उपाध्याय
मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर के आठ साल पुराने मुकदमे में दोषी को अदालत ने दो साल कारावास की सजा सुनाई है। गैंगस्टर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि 14 मई 2015 को बुढ़ाना के पीड़ित जहीर ने क्षेत्र के ही सफीपुर पट्टी निवासी राजा उर्फ रियाजुदीन के खिलाफ दस लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित को बार-बार कॉल किए जाने पर पुलिस ने आरोपी राजा उर्फ रियाजुद्दीन के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की। विवेचना तत्कालीन एसओ कुशल पाल ने की। अदालत ने आरोपी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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