उत्पीड़न व कुकर्म के मामलें में सजा सुनाई: कोर्ट
भानु प्रताप उपाध्याय
शामली। जनपद में दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न करने व पति द्वारा आप्राकृतिक कुकर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने मुजरिम पति, सास, ननद व ननदोई को सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर व पीड़िता के अधिवक्ता शगुन मित्तल ने बताया कि 9 जुन 2015 को थाना भवन थाने पर एक विवाहिता ने अपने पति विजय, सास मंजू, ननद पुष्पा व ननदोई मुकेश निवासी अवध बिहार मुजफ्फरनगर के विरूद्ध दहेज उत्पीड़न व मारपीट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पति पर अप्राकृतिक कुकर्म का भी आरोप लगा था।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की और से 6 गवाह पेश किए गये। सोमवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने दोष सिद्ध पाये जाने पर पति विजय को 7 साल कारावास व 19 हजार रुपये अर्थदण्ड़, सास मंजू को 2 साल कारावास व 9 हजार रुपये अर्थदण्ड, ननद पुष्पा को 2 साल कारावास व 9 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा ननदोई मुकेश को 3 साल कारावास व 17 हजार रुपये अर्थदण्ड़ की सजा सुनाई।
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