दिल्ली मेट्रो से शराब लाने पर जुर्माना व जेल
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने की छूट से शौकीन लोग काफी खुश हैं। लेकिन सावधान, यदि मेट्रो में दो बोतल शराब लेकर आप नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या फरीदाबाद के किसी स्टेशन पर उतरते हैं तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बहुत संभव है कि इसी दो बोतल शराब की वजह से आपको जेल की हवा भी खानी पड़े। जी हां, इस तरह की दिक्कत उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लागू आबकारी कानूनों की वजह से हो सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कानून में प्रावधान है कि आप किसी गैर राज्य से एक बोतल से अधिक शराब नहीं ला सकते।
उत्तर प्रदेश आबकारी एक्ट की धारा 63 के मुताबिकयदि ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो इसे शराब की तस्करी का मामला समझा जाएगा और आबकारी कानून के तहत आपको जेल हो सकती है। दिल्ली मेट्रो द्वारा दी गई छूट की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की टीम सक्रिय हो गई है।
विभाग की ओर से नोएडा और गाजियाबाद के मेट्रो स्टेशनों पर इस तरह की चेतावनी लगा भी दी है। इसी तरह गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी आबकारी विभाग की ओर से मेट्रो यात्रियों को अपने राज्य के कानून के प्रति आगाह किया गया है। आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक किसी भी राज्य से शराब लाना अवैध है। आबकारी टैक्स में अंतर की वजह से इसे पॉलिसी में राजस्व को नुकसान बताया गया है।
हालांकि इसमें व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य राज्य से शराब की एक खुली बोतल लेकर आता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नोएडा जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने दिल्ली मेट्रो की छूट को लेकर कहा कि दिल्ली मेट्रो की छूट केवल दिल्ली में लागू होगी। यूपी में तो यूपी का अपना आबकारी एक्ट ही लागू होगा और इसी एक्ट के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो के नए आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के स्टेशनों पर विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है।
इस दौरान जो कोई भी दो बोतल शराब के साथ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को विभाग की ओर से सचेत भी किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि इस तरह की गलती कर वह खुद अपने लिए परेशानी मोल ना लें।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली और हरियाणा की अपेक्षा शराब महंगी है। ऐसे में अक्सर लोग दिल्ली या हरियाणा से खरीद कर उत्तर प्रदेश में शराब लाते हैं। ऐसा करते हुए कई बार लोग पकड़े भी गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक चूंकि कानून में इसे गैर जमानती अपराध माना गया है। इसलिए जुर्माना लगाने के साथ इन सभी लोगों को जेल भी भेजना पड़ा है।
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