9 अभ्यार्थियों को अधिकारियों के रूप में नियुक्त करें
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह चयनित नौ अभ्यर्थियों को 31 अगस्त तक औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करें। न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया जब इसे सूचित किया गया कि हाल ही में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने नामों को मंजूरी दे दी है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह की इन दलीलों पर गौर किया कि नियुक्तियों के लिए नौ लोगों का चयन किया गया है।
पीठ ने कहा, "केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय 31 अगस्त को या इससे पहले इन नियुक्तियों को अधिसूचित करेगा।" न्यायालय ने इसके साथ ही ‘लेबर लॉ एसोसिएशन’ द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। हालाँकि, पीठ ने एसोसिएशन को किसी भी शिकायत के मामले में फिर से अदालत का रुख करने की छूट प्रदान कर दी।
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