'मौत' की सजा सुनिश्चित, ठोस सबूत तैयार
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को कहा कि शाहबाद डेरी इलाके में 16 वर्षीय लड़की की हत्या सोच-समझकर की गई और उन्होंने आरोपी को मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए ठोस सबूत तैयार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) दीपेंद्र पाठक ने कहा, ‘‘ यह हत्या सोच-समझकर बदला लेने की मंशा से की गई।
हमारे पास सभी सबूत हैं और घटना के एक महीने के भीतर हमने आरोपपत्र दाखिल कर दिया ताकि लड़की के परिवार को न्याय मिल सके।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने साक्षी की हत्या के मामले में पेशेवर रवैये तथा सतर्क दृष्टिकोण से जांच की और रिकॉर्ड समय में अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया।’’
पाठक ने कहा, ‘‘... हमने ठोस सबूत तैयार करने की कोशिश की है ताकि आरोपी को मौत की सजा मिले।’’ दिल्ली पुलिस ने 28 मई को राष्ट्रीय राजधानी के शाहबाद डेरी इलाके में सरेआम 16 वर्षीय लड़की की बर्बर तरीके से हत्या करने वाले साहिल के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है।अदालत से जुडे़ सूत्रों ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 12 (किसी बच्चे का यौन उत्पीड़न करने की सजा) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत मंगलवार को पॉक्सो अदालत के समक्ष 640 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया गया।
आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 509 (किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से किया गया कृत्य) के साथ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने घटना के बाद बताया था कि लड़की के शरीर पर 34 घाव थे और उसके सिर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। साहिल को 29 मई को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस के अनुसार, जांच में पता चला कि साहिल और साक्षी के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। दोनों के बीच 27 मई को झगड़ा हुआ था जिसके बाद साहिल ने बदला लेने की मंशा से अगले दिन उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी।
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