हरियाणा: रोडवेज में बुजुर्गों के किराए में छूट
राणा ओबरॉय
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए किराये में छूट उपलब्ध कराने के लिए नई घोषणा की है। इसके अनुसार, 1 अप्रैल से पहले उम्र 60 साल से अधिक होने वाले बुजुर्गों को आधा किराया माफ कर दिया जाएगा। इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए, 60 से 65 साल की उम्र के बुजुर्गों को बस पास बनवाना आवश्यक होगा।
बस पास को कंडक्टर को दिखाना होगा, और तभी उन्हें छूट वाला टिकट दिया जाएगा। पहले से ही इस सुविधा का लाभ उठा रहे यात्रियों को बस पास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी।
उनके लिए, आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र पर्याप्त होगा। विशेषज्ञों ने बताया कि महिलाओं को रोडवेज पास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी।
हालांकि, पहले रोडवेज की बसों में, 65 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को आधा किराया माफ किया जाता था। सरकार ने अप्रैल 1 से पुरुषों की उम्र 65 से 60 कर दी थी। इसके कारण, पहले से इस सुविधा का लाभ लेने वाले लोगों के लिए निर्देश स्पष्ट नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप बसों में कंडक्टर और बुजुर्गों के बीच रोज़ाना विवाद और बहस हो रही थी। जब लोग टिकट खरीदते समय अपना आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग का कार्ड दिखाते, तो कंडक्टर उन्हें बस पास बनवाने के लिए कहता, इससे अब काम नहीं चलेगा, आपको रोडवेज पास बनवाना होगा। बुजुर्ग लोग अपनी उम्र और कागज़ी कार्रवाई के मजबूरी का उल्लेख करके पास नहीं बनवा पाते थे।
इस संदर्भ में, विभाग ने नए लाभार्थियों के लिए स्पष्ट किया है कि 60 से 65 साल के पुरुषों के लिए रोडवेज पास बनवाना आवश्यक होगा। पहले लाभार्थियों के लिए पहले के पहचान पत्र, आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग का पहचान पत्र मान्य रहेंगे।
फ़िलहाल, रोडवेज के मुख्य निरीक्षक राजबीर जनौला ने बताया है कि महिलाओं और 65 साल से अधिक आयु वाले लोगों को पास बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वे अपने पहचान पत्र के माध्यम से ही टिकट पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
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