बहन से दुष्कर्म किया, 135 साल की सजा
सुनील श्रीवास्तव
तिरुवनंतपुरम। केरल की एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को दो साल पहले अपनी नाबालिग चचेरी बहन से बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में कुल 135 साल कैद की सजा सुनाई। लोक प्रासीक्यूटर रघु ने कहा कि हरिपद फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश साजी कुमार ने 24 वर्षीय बलात्कार के दोषी को कुल 135 साल की सजा सुनाई। यह सजा पॉक्सो एक्ट के तहत दी गई है।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी युवक पर 5।1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 15 साल थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी पीड़िता के पिता के बड़े भाई का बेटा था और वह उसे अपने स्कूल ले जाता था और घर वापस उसकी नानी के पास लाता था।
अभियोजक ने कहा कि इसका फायदा उठाते हुए, युवक ने पीड़िता के नहाने के दौरान उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। फिर बार-बार दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई। वकील ने बताया कि पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है, जो बाल कल्याण समिति की निगरानी में है।
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