बलात्कार के आरोप में उम्रकैद की सजा, जुर्माना
भानु प्रताप उपाध्याय
मुजफ्फरनगर। विशेष अदालत पोक्सो कैराना ने एक 15 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने के आरोप में आरोपी विक्की उर्फ विकास को उम्र कैद की सजा सुनाई है एवं 21 हज़ार रुपये का जुर्माना किया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न किए जाने पर 6 माह की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। इस मामले की सुनवाई एक माह में पूरी की गई। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो कैराना के जज मुमताज़ अली की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से ज़िला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मालिक ने पैरवी कर आठ गवाह पेश किए।
अभियोजन के मुताबिक गत 28 नवंबर 2022 को शामली ज़िले के थाना झिंझाना के एक गांव में 15 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी विक्की ने उस समय बलात्कार किया था जब वह घर से बाहर उपले लेने गई थी। बताया जाता है कि आरोपी विक्की ने उसे दबोच लिया और पास के गन्ने के खेत मे ले जाकर बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। मामले में कोर्ट ने गत 4 अप्रैल 2023 को सुनवाई आरम्भ कर एक माह के भीतर आज अपने फैसला सुना दिया।
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